सोमवार, 23 मई 2011

बलात्कार के आरोपी शिक्षक की याचिका खारिज ,हत्या के आरोपी पति व ससुर तीन दिन के रिमांड पर


बलात्कार के आरोपी शिक्षक की याचिका खारिज 

बाड़मेर। धोरीमन्ना थानांतर्गत राणासर खुर्द गांव की एक छात्रा के यौन शोषण एवं बलात्कार के आरोपी शिक्षक की विशेष अनुमति याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। राणासर खुर्द विद्यालय के शिक्षक मोहनलाल के खिलाफ 1 सितंबर 2008 को जरिए इस्तगासा विद्यालय की दसवीं की एक छात्रा का यौन शोषण एवं बलात्कार करने का मामला दर्ज हुआ था। इसमें पैराटीचर्स श्रीमती पालू पर आरोपी का सहयोग करने का आरोप लगाया गया था।
 इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफ आर लगा दी थी, लेकिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान लेते हुए अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायलय ने भी 4 अप्रेल 2011 को आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। इस पर आरोपियों ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने इसे 13 मई को खारिज कर दिया।

हत्या के आरोपी पति व ससुर तीन दिन के रिमांड पर
बाड़मेर गुड़ामालानी 
थाना क्षेत्र के धोलानाडा ग्राम में दहेज के लिए विवाहिता व उसकी छह माह की पुत्री की हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतका की सास, दादी सास, पति व ससुर को गिरफ्तार किया है। दो दिन पूर्वझीमा देवी की हत्या एवं उसकी छह माह की पुत्री दोनों को टांके में डालने की घटना में प्रारंभिक जांच में सामने आया कि झीमा देवी पर सरिए से वार किए गए थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।मृत्यु के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसे टांके में डाल आत्महत्या सिद्ध करने का प्रयास किया गया।साथ ही झीमा की छह वर्षीय मासूम पुत्री पार्वती को भी जिंदा टांके में डाल दिया गया। पोस्टमार्टम में विवाहिता की मौत मारपीट से होने तथा बच्ची की मौत पानी में डूबने की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या के मामले में शनिवार को मृतका के पति देवाराम व उसके ससुर हुकमाराम को गिरफ्तार किया।पुलिस ने रविवार को हत्या के आरोप में मृतका की सास कसुंबी देवी व दादी सास जड़ाव पत्नी सुरताराम सोनी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी पति व ससुर को तीन दिनों के पुलिस रिमांडपर सौंपने के आदेश दिए।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें