शनिवार, 7 मई 2011

ग्रामीण अंचलों में ‘शारदा एक्ट’ कानून) की धजिजयां उड़ाते हुए सैकड़ों की तादाद में बाल विवाह


ग्रामीण अंचलों में ‘शारदा एक्ट’ कानून) की धजिजयां उड़ाते हुए सैकड़ों की तादाद में बाल विवाह
बाड़मेर: पाकिस्‍तान की सीमा से लगे राजस्‍थान के बाड़मेर जिले में गुरुवार रात को ग्रामीण अंचलों में ‘शारदा एक्ट’ (बाल विवाह को हतोत्‍साहित करने के लिए बनाया गया कानून) की धजिजयां उड़ाते हुए सैकड़ों की तादाद में बाल विवाह सम्पन्न हुए। जिला प्रशासन को इसकी सूचना होने के बावजूद वह इन बाल विवाहों को रोकने में नाकाम रहा। अब प्रशासन कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है। जिले के एक थाने में बाल विवाह रोकने के लिऐं 17 स़ह शिकायते प्रापत होने के बावजूद रक भी बाल विवाह नही रोका गया।गा्रमीणों नें आाखा तीज के एक दिन पहले गुरूवार की रात ही विवाह सम्पन्न कराऐ वही कई गांवों में शुक्रवार को भी बाल विवाह सम्पन्न हुऐ।आष्चर्य की बात हैं कि जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग के पास बाल विवाह की सूचनाऐं होने के बाद भी बाल विवाह नही रूक पाऐं।

सुत्रों के मुताबिक बाड़मेर जिले के एक दर्जन गांवों में वाल विवाह बेरोकटोक संपन्‍न हुए। सानावड़ा और बाटाडू गांवों में 12 बाल विवाह हुए। इन विवाहों में कई राजनीतिज्ञ भी शामिल हुए। जिन बच्‍चों/बच्चियों का विवाह हो रहा था, उनमें कई इतने कम उम्र के थे कि अपनी शादी के वक्‍त सो रहे थे। एक मासूम बालिका को तो थाली में बिठाकर परिजनों ने फेरे लगवाए। जिले में बाल विवाहों की कुरीति निरन्तर बढ़ रही है, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जा रहा है।

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