आवासीय इमारतों में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर बंद करे -हाईकोर्ट
जयपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन दिन में बताने को कहा है कि क्यों ना लालकोठी क्षेत्र में अवैध रुप से आवासीय इमारतों में संचालित कोचिंग सेंटर को बंद करने के आदेश दिए जाएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अजीत सिंह व न्यायाधीश ए.एस.ग्रेवाल ने यह अंतरिम आदेश प्रार्थी घासीराम सैनी व एक अन्य की जनहित याचिका पर दिए। कोर्ट ने जेडीए सचिव, नगर निगम आयुक्त, एसपी ट्रैफिक, कलक्टर जयपुर व प्रमुख सचिव यूडीएच से भी जवाब मांगा है।एडवोकेट एस.सी.गुप्ता ने बताया कि लालकोठी की कैलाश, ग्रेटर कैलाश, सत्यविहार, रघु विहार , कृष्णा नगर,इंद्रपुरी, अवधपुरी, फ्रेंड्स कॉलोनी,जनपथ कार्नर व एवरेस्ट कॉलोनी में करीब 100 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। इनमें प्रतिदिन सुबह छह बजे से देर रात तक कई शिफ्टों में करीब 10 हजार छात्र पढऩे आते हैं। इस कारण बहुत ज्यादा शोरगुल रहता है। ट्रैफिक व पार्किंग की समस्या के कारण सड़कों पर चलना बेहद मुश्किल है। हालत यह है कि स्थानीय निवासी अपने ही घरों में प्रवेश करने को परेशान रहते हैं।जेडीए के नियमों के अनुसार व्यावसायिक गतिविधि के लिए 40 फुट चौडी सड़क पर न्यूनतम 300 वर्गमीटर के भू खंड उचित पार्र्किंग के साथ होना जरुरी है। लेकिन लालकोठी एरिया में 30 फुट चौड़ी सड़क व 150 वर्गमीटर के भू खंडो पर ही कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं।शिकायतों के बावजूद शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। याचिका में कोचिंग सेंटर बंद करवाने की गुहार की है । मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।