गुरुवार, 9 मार्च 2017

पशुपालन संबंधी कार्य एवं डेयरी फार्म को कृशि आय घोशित किया जायें- सांसद पटेल



सांसद पटेल ने लोकसभा में उठाया पशुपालकों के सहयोग का मुद्दा

पशुपालन संबंधी कार्य एवं डेयरी फार्म को कृशि आय घोशित किया जायें- सांसद पटेल

सांसद देवजी पटेल ने गुरूवार को लोकसभा के बजट सत्र के दौरान पशुपालकों के सहयोग का मुद्दा उठाया। उन्होंने पशुपालन संबंधी कार्य एवं डेयरी फार्म को कृषि आय घोषित करने की मांग रखते हुए बताया कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 70 प्रतिशत मवेशी छोटे, मझौले और सिमान्त किसानों के पास हैं, जिसकी पारिवारिक आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा दूध बेचने से प्राप्त होता हैं। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि डेयरी की प्रगति से ग्रामिण अर्थव्यवस्था का अधिक संतुलित विकास होगा। दूध ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ ही जीवन की सुरक्षा भी देता हैं। दूध देने वाली एक गाय या भैंस पालना किसानों को आत्महत्या करने तक से बचा सकता हैं। आज डेयरी उद्योग कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा हैं, जैसे- संगठित डेयरी फार्म का अभाव, निवेश की कमी, मशीनों और उपकरणों की ऊंची कीमतें आदि। दूध जल्द खराब होने वाला प्रोडेक्ट हैं, इसलिए प्रोसेसिंग और उसे पाउडर, बटर, घी, पनीर जैसे लंबे समय तक चलने वाले पोडेक्टस मे बदलना लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत हैं। इसलिए डेयरी फार्म से आने वाली आय को कृषि आय घोषित करना उचित रहेगा।

सांसद पटेल ने बताया कि अगर इस मामले मे सरकार अच्छी नीति अपनाए तो मिल्क प्रोसेसिंग और मिल्क प्रोडेक्टस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए संयंत्र स्थापित करने में बडा पूंजी निवेश होगा। डेयरी प्रोडेक्टस के उचित रखरखाव के लिए ठोस कोल्ड चेन भी बेहद जरूरी हैं। इसके लिए भी बडा पूंजी निवेश चाहिए। ऐसे मे डेयरी इंडस्ट्री में उपयोग होने वाले सभी मशाीनरी और उपकरणो मे एक्साइज डयूटी से मुक्त किया जाना चाहिए।

सांसद देवजी पटेल ने कहा कि देश में इस समय डेयरी प्रोडक्टस पर दो फीसदी सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता हैं, इसे खत्म किया जाना चाहिए। कुछ डेयरी प्लांट लो काॅलेस्ट्राल घी की मैन्युफैक्चरिंज करते है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता हैं। इस पर देश के विभिन्न राज्यो में 5 फीसदी से लेकर 12.5 फीसदी तक टैक्स लगता है और स्किम मिल्क पाउडर पर 5 फीसदी और टेबल बटर क्रीम जैसे प्रोडक्टस पर 12.5 फीसदी वैट लगता है। इसी प्रकार दूध पर कोई टेक्स नही लगता है लेकिन युएचआई मिल्क पर वैट लगता हैं। अतः मिल्क प्रोडक्टस को सभी प्रकार के टेक्स से मुक्त रखना चाहिए।

जालोर होली पर्व के लिए 15 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त



जालोर होली पर्व के लिए 15 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
जालोर 9 मार्च - जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने जालोर जिले मेें होली के पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है जो कि 10 से 14 मार्च तक जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगें ।

जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने जिले में 10 से 14 मार्च तक होली के पर्व पर आवश्यक कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपखण्ड क्षेत्रा जालोर, आहोर, सायला, भीनमाल व रानीवाडा के सम्बधित उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को उपखण्ड मुख्यालय तथा साचंौर के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सांचैर तहसील क्षेत्रा के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के अधिकार प्रदत्त किये है जबकि तहसील क्षेत्रा जालोर, सायला, आहोर, बागोडा, जसवन्तपुरा, भीनमाल व रानीवाडा के सम्बन्धित तहसीलदारों को सम्बन्धित तहसील क्षेत्रों का वही सांचैर तहसीलदार को तहसील क्षेत्रा चितलवाना का कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है । उक्त कानून व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालोर रहेंगे।

उन्होने बताया कि नियुक्त किये गये सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने सम्पूर्ण कार्य क्षेत्रा में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगे तथा कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपना कार्य क्षेत्रा नही छोडेगें साथ ही अवकाश पर नही जायेगे । सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने कार्य क्षेत्रा में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श कर लोक शांनि एवं कानून व्यवस्था सम्बन्धी पूर्व उपाय सुनिश्चित करेगें । उन्होने निर्देशित किया कि उक्त पर्व पर अपने क्षेत्रा में किये जाने वाले आयोजनों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित की जावें ।

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होली पर काूनन व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा प्रभावी
जालोर 9 मार्च - जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने होली के त्यौहार पर जिले मंे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है जो कि आगामी 31 मार्च तक सम्पूर्ण जिले म­ प्रभावी रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने इस सम्बन्ध मे आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्रा जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, बन्दूक(एम.एल.गन एवं बी.एल.गन) आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्रा के रूप म­ बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी इत्यादि साथ म­ लेकर सार्वजनिक स्थानो पर नही घूमेगा, न ही उसका प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे व्यक्ति या वाहन अथवा वाहन मे यात्रा करने वाले व्यक्ति पर रंग, आॅयल एवम् तारपीन युक्त रंग, पानी एवं रंग से भरे गुब्बारे नहीं छोडेगा। कोई भी व्यक्ति किन्ही साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला गीत नही गायेगा न ही नारा लगायेगा, न ही दिवारों पर लिख­गा तथा न ही ओडियो-विडियों केसेट के माध्यम से प्रचारण, प्रसारण व प्रदर्शन करेगा ।

उन्होने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलोे, राजस्थान सशस्त्रा पुलिस एवं राजस्थान पुलिस के कर्मचारियो एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार के उन कर्मचारियो पर जो कि अपने पदीय कर्तव्यो के निर्वहन के लिये हथियार रखने के लिए अधिकृत है, पर लागू नही होगा। इसके अलावा लूले, लंगडे, अपाहिज तथा अति वृद्ध व्यक्ति सहारा लेने के लिए लाठी का प्रयोग कर सकेंगे। वही सिख समुदाय के लोगो को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जायेगा।

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जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान शिविर में 24 परिवेदनाएॅ प्रस्तुत
जालोर 9 मार्च - जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान शिविर में गुरूवार को जिला कलक्टर अनिल गुप्ता के समक्ष 24 व्यक्तियों ने अपनी परिवेदनाएॅ प्रस्तुत की जिसे मौके पर सुनते हुए 3 प्रकरणों का निस्तारण किया वही शेष मामलों में उपस्थित अधिकारियों तथा वीसी के माध्यम से पंचायत समितियों के अटल सेवा केन्द्रों पर उपस्थित सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दियें।

जिला मुख्यालय पर अटल सेवा केन्द्र पर गुरूवार को मध्यान्ह में जिला स्तरीय राजस्थान सम्पर्क समाधान शिविर जिला कलक्टर अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसमें जालोर नगर परिषद, पुलिस, विधुत, सडक निर्माण, आवासीय पट्टे जारी करने, समाज कल्याण एवं राजस्व आदि से सम्बन्धित 24 व्यक्तियों ने अपनी परिवेदनाएॅ प्रस्तुत की जिन्हें मौके पर सुनते हुए तीन प्रकरणों का निपटारा किया गया वही शेष रहे मामलों में उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दियें।

बैठक में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के तहत बकाया प्रकरणों की समीक्षा के तहत जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि सम्पर्क पोर्टल के तहत 60 दिवस से अधिक की अवधि के मामले यथा कोशिश कर बकाया रही रहने चाहिए तथा लम्बित बकाया को साप्ताहिक समीक्षा की जाकर इनका निस्तारण करें।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर पी.एस. नागा ने जिले में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के तहत लम्बित प्रकरणों की विभागवार जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना, जालोर उपखण्ड अधिकारी राजेन्द्रसिंह, सायला उपखण्ड अधिकारी केशव मिश्रा, आहोर उपखण्ड अधिकारी प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता एन.के, माथुर, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता कमलजीत एवं वाटरशेड के अधीक्षण अभियन्ता के.एल. मीना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. जी.एस. देवल एवं जालोर तहसीलदार सुश्री ममता लहुआ सहित जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित थें।

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सतर्कता समिति में 3 मामलों का निस्तारण
जालोर 9 मार्च- जिला कलक्टर अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें 11 प्रकरणों की समीक्षा के उपरान्त 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जिला स्तरीय अटल सेवा केन्द्र पर आयोजित जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में जिला कलेक्टर अनिल गुप्ता ने विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समिति में दर्ज 11 प्रकरणोें में सम्बन्धित परिवादियों एवं अधिकारियों से समस्या के समाधान के लिए किये गये कार्यो को सुना तथा समीक्षा के उपरान्त 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। निस्तारित प्रकरणों में पंचायत समिति जालोर, मार्गदर्शी बैंक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्बन्धित 1-1 प्रकरण का निस्तारण किया गया।

बैठक में समिति के सदस्य गेनाराम मेघवाल ने एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के अनुदान से सम्बन्धित समस्या की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर पी.एस. नागा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पी.डी. धानिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना, जालोर उपखण्ड अधिकारी राजेन्द्र सिंह, आहोर उपखण्ड अधिकारी प्रकाशचन्द्र अग्रवाल एवं सायला उपखण्ड अधिकारी केशव मिश्रा तथा जालोर तहसीलदार सुश्री ममता लहुआ सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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गुम हुई जमाबंदी प्राप्त होने पर जमा करवाये
जालोर 9 मार्च - जसवन्तपुरा तहसील के धानसा ग्राम चक नं. 2 की जमाबन्दी (खतौनी) पटवार परत संवत् 2069-72 की गुम हो गई है इसलिए जिस किसी को कहीं भी यह प्राप्त हो तुरन्त निकटतम पुलिस स्टेशन, तहसील कार्यालय जसवन्तपुरा या जिला कलक्टर (भू.अ.) में जमा करवाये।

जिला कलक्टर (भू.अ.) अनिल गुप्ता ने बताया कि जसवन्तपुरा तहसील के धानसा चक.नं. -2 की जमाबंदी (खतौनी) पटवार परत संवत् 2069-72 की गुम हो गई हैं जो जिस किसी को कहीं भी प्राप्त हो तुरन्त निकटतम पुलिस स्टेशन, तहसील कार्यालय जसवन्तपुरा या जिला कलक्टर (भू.अ.) कार्यालय में जमा करवाये।

उन्होेने बताया कि जमाबंदी (खतौनी) को प्रयोग में लाने का किसी को भी वैधानिक अधिकार नहीं है तथा यदि यह जमाबंदी किसी के द्वारा उपयोग में लायी गयी तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी वहीयदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से इसका दुरूपयोग किया गया तो अमान्य समझा जायेगा एवं वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

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जालोर कृषि उपज मण्डी समिति की मतदाता सूची का अस्थायी प्रकाशन
जालोर 9 मार्च - कृषि उपज मण्डी समिति जालोर के 7 वार्डो में मण्डी सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता सूची का अस्थायी प्रकाशन गुरूवार को किया गया है तथा इस सम्बन्ध में आपत्तियाॅ या सुझाव 14 मार्च तक प्रस्तुत किये जा सकेगें।

श्री कान्हडदेव सोनगरा कृषि उपज मण्डी समिति जालोर के निर्वाचन प्राधिकृत अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने बताया कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम 1953 के उपबन्धों के अनुसार मतदाता सूची को तैयार कर कृषक वर्ग के 6 वार्ड व व्यापारी वर्ग के 1 वार्ड में मण्डी सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता सूची का अस्थायी प्रकाशन गुरूवार को किया गया जिसकी प्रति निर्वाचन प्राधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति जालोर के कार्यालय, आहोर व जालोर पंचायत समिति व सायला के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है तथा व्यापारी,दलालों की मतदाता सूची गौण मण्डी कार्यालय एवं व्यापार संघ जालोर व सायला में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव 14 मार्च से 3 अप्रेल को सायं 5 बजे प्रस्तुत किये जा सकेंगे इसके पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर कोई विचार-विमर्श नहीं किया जायेगा।

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बाड़मेर संभागीय आयुक्त लाहोटी ने किया कार्यालयांे का निरीक्षण



बाड़मेर संभागीय आयुक्त लाहोटी ने किया कार्यालयांे का निरीक्षण
बाड़मेर, 09 मार्च। संभागीय आयुक्त रतन लोहाटी ने गुरूवार को विभिन्न कार्यालयांे का निरीक्षण कर योजनाआंे की क्रियान्विति एवं विभागीय कार्याें की जानकारी ली। उन्हांेने संबंधित अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे को सरकारी योजनाआंे का प्रभावी क्रियान्वयन कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

संभागीय आयुक्त रतन लाहोटी ने जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय अधिकारियांे की बैठक लेकर राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाआंे की प्रगति की समीक्षा की। उन्हांेने कहा कि योजनाआंे के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रयास मंे किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। उन्हांेने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, राजस्थान संपर्क पोर्टल समेत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाआंे मंे आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बेहतर परिणाम देने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने विभिन्न विकास योजनाआंे एवं कार्यक्रमों की प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.गुंजन सोनी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पहले संभागीय आयुक्त लाहोटी ने कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाआंे मंे पहुंचकर संपादित किए जाने वाले कार्याें की जानकारी ली। उन्हांेने जिला परिषद, उपखंड अधिकारी कार्यालय बायतू एवं रामसर का भी निरीक्षण संबंधित अधिकारियांे एवं कार्मिकांे से योजनाआंे की प्रगति की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त लाहोटी ने उपखंड एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर नक्शे लगाने के निर्देश दिए। उन्हांेने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अधिकाधिक प्रयास करने एवं विभिन्न योजनाआंे की स्वीकृतियांे के आदेश भी आनलाइन करने के निर्देश दिए। जिला परिषद मंे निरीक्षण के दौरान उन्हांेने महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत खेल मैदान निर्माण के कार्याें की सराहना की। उन्हांेने मनरेगा मंे प्रगतिरत कार्याें, मजदूरी के भुगतान के बारे मंे भी जानकारी ली। उन्हांेने युवा पंजीकरण महोत्सव की जानकारी लेकर अधिकाधिक युवाआंे का मतदाता सूची मंे नामकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जैसलमेर पुलिस में योग प्रशिक्षकों की भर्ती

जैसलमेर  पुलिस में योग प्रशिक्षकों की भर्ती

       जैसलमेर  आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने केन्द्रीय सैक्टर योजना के अन्तर्गत पुलिस कर्मियो को योग प्रषिक्षण दिये जाने के निर्देषो की पालना में अतिरिक्त महानिदेषक पुलिस प्रषिक्षण राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक व.15(6)प्रषि0/जन/2015/4061-4101 दिनांक 01.06.2016 के द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत इस जिले के पुलिस कर्मियो को योग प्रषिक्षण दिये जाने के निर्देष प्रदान किये जाने के फलस्वरूप आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिषा निर्देषो में अंकित शर्तो के अनुसार पुलिस विभाग जैसलमेर में 02 पूर्ण कालिक या 04 अंषकालिक योग प्रषिक्षक नियुक्त किये जाने के लिए इच्छुक योग प्रषिक्षको के निर्धारित योग्यता रखने वाले प्रशिक्षकों के आवेदन प्राप्त नहीं होने पर पुनः विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें इच्छुक योग प्रषिक्षको के आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2017 को सांय 06.00 बजे तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय जैसलमेर में आंमत्रित किये जाते है। 

योग प्रषिक्षण के लिये योग प्रषिक्षक की नियुक्ति हेतु वांछित योग्यताए/षर्ते 

. योग प्रशिक्षक हेतु अनिवार्य योग्यता यू.जी.सी. अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त  विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55ः अंकों के साथ योग में स्नातक अथवा स्नातक के पष्चात किसी प्रतिष्ठित विष्वविधालय/संस्थानो से योग षिक्षा/योग अध्ययन/योग विज्ञान में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा न्यूनतम 55 प्रतिषत अंको के साथ, स्नातक के पष्चात किसी प्रतिष्ठित योग संस्थान में व्यवहारिक षिक्षण का दो वर्षो का अनुभव, योगिक अभ्यास करने की व्यवहारिक क्षमता होना आवष्यक है, जिसके लिये कौषल परीक्षा ली जावेगी इसके वांछित योग्यता हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में निपूर्णता तथा कम्प्युटर अनुप्रयोग प्रचालन का ज्ञान होना चाहिए। 

इच्छूक योग प्रषिक्षक अपने आवेदन पत्र के साथ नाम मय पिता का नाम मय 02 पासपोर्ट साईज फोटो, स्वयं का स्थाई पता मय टेलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर, शिक्षा, परिचय पत्र की फोटो प्रति (स्वयं द्वारा प्रमाणित सुदा), पेन कार्ड (स्वयं द्वारा प्रमाणित सुदा), वांछित समस्त योग्याताओ की प्रमाणित फोटो प्रतियां एवं बैंक का खाता संख्या व बैक का नाम
      योग प्रषिक्षण के लिये नियुक्त पूर्ण कालिक प्रशिक्षण प्रतिदिन 08 घण्टे व अंषकालिक योग प्रषिक्षक 04 घण्टे प्रतिदिन अपनी सेवाऐं देंगे। योगा प्रषिक्षण सप्ताह में 06 दिन आयोजित किया जावेगा ।

बाड़मेंर एम् आर पी दर से अधिक राशि वसूलने एवं वस्तुओं का सही तौल नहीं करने पर की कार्रवाई



बाड़मेंर एम् आर पी  दर से अधिक राशि वसूलने एवं वस्तुओं का सही तौल नहीं करने पर की कार्रवाई

बाड़मेर होली के पर्व के मद्देनजर जिला कलक्टर  द्वारा गठित संयुक्त जांच दल जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक खेमाराम, सवाईराम एवं विधिक माप विज्ञान निरीक्षक, बाड़मेर धीराराम पोटलिया द्वारा आज दिनांक 09.03.2017 को बाड़मेर शहर में 6 होटलों, मिष्ठान भण्डारों पर वस्तुओं का सही माप-तोल नही करने एवं वस्तुओं पर डण्त्ण्च् दर से अधिक राशि वसूलने के सम्बन्ध में कार्रवाई की गई। जिसमें मैसर्स लवली टी-एण्ड-कोल्र्ड ड्रिक्स हाऊस, स्टेशन रोड़ बाड़मेर द्वारा दुध की पैकिंग थेलियों पर डण्त्ण्च् दर उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूलने व मैसर्स राजसरोवर फूड प्लाजा स्टेशन रोड़ बाड़मेर द्वारा इलेक्ट्रोनिक कांटा का पुनः सत्यापन व मुद्रांकन नहीं पाये जाने पर इलेक्ट्रोनिक कांटा को सीज कर विधिक माप-विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत् प्रकरण दर्ज किये गये।

2. प्रेस नोट:- उपभोक्ता पखवाड़े में उपभोक्ताओं से रसद सामग्री प्राप्त करने की अपील




माह मार्च 2017 का उपभोक्ता पखवाड़ा दिनांक 10 से प्रारम्भ हो गया है, उपभोक्ताओं से अपील है कि वे अपनी रसद सामग्री संबंधित उचित मूल्य दुकानदार से प्राप्त कर लेवे।

प्रतिक्षा मे रहे उपभोक्ताओं के लिए आखिरी मौका:- जिन उपभोक्ताओं ने आज तक पोष मषीन से रसद सामग्री प्राप्त नही की है, उन उपभोक्ताओं को प्रतिक्षा की सूची में रखा गया है, उन उपभोक्ताओं से अपील है कि वे इस माह में अपनी रसद सामग्री संबंधित उचित मूल्य दुकानदार से पोष मषीन के माध्यम से प्राप्त कर लेवे अन्यथा उन्हें माह अप्रेल 2017 से खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जावेगा।

आधारकार्ड की सीडिंग के बिना नही मिलेगा राषन:- जिन उपभोक्ताओं के परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नही बना है तथा राषनकार्ड में आधार कार्ड की सीडिंग नही करवायी गयी है, उन उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने आधारकार्ड बना कर राषनकार्ड में सीडिंग करवाले अन्यथा उन्हें राषन सामग्री उपलब्ध नही करवायी जावेगी।

बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य के हिसाब से पुरा राषन:- जिन उपभोक्ताओं के राषनकार्ड बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल योजनाओं के बने हुए है, उन्हे अब प्रति सदस्य के हिसाब से पुरा खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जावे। जिले के उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि वे अपने उचित मूल्य दुकानदार से पुरा खाद्यान्न प्राप्त कर रसीद प्राप्त करें।