गुरुवार, 9 मार्च 2017

जालोर होली पर्व के लिए 15 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त



जालोर होली पर्व के लिए 15 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
जालोर 9 मार्च - जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने जालोर जिले मेें होली के पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है जो कि 10 से 14 मार्च तक जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगें ।

जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने जिले में 10 से 14 मार्च तक होली के पर्व पर आवश्यक कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपखण्ड क्षेत्रा जालोर, आहोर, सायला, भीनमाल व रानीवाडा के सम्बधित उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को उपखण्ड मुख्यालय तथा साचंौर के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सांचैर तहसील क्षेत्रा के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के अधिकार प्रदत्त किये है जबकि तहसील क्षेत्रा जालोर, सायला, आहोर, बागोडा, जसवन्तपुरा, भीनमाल व रानीवाडा के सम्बन्धित तहसीलदारों को सम्बन्धित तहसील क्षेत्रों का वही सांचैर तहसीलदार को तहसील क्षेत्रा चितलवाना का कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है । उक्त कानून व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालोर रहेंगे।

उन्होने बताया कि नियुक्त किये गये सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने सम्पूर्ण कार्य क्षेत्रा में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगे तथा कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपना कार्य क्षेत्रा नही छोडेगें साथ ही अवकाश पर नही जायेगे । सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने कार्य क्षेत्रा में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श कर लोक शांनि एवं कानून व्यवस्था सम्बन्धी पूर्व उपाय सुनिश्चित करेगें । उन्होने निर्देशित किया कि उक्त पर्व पर अपने क्षेत्रा में किये जाने वाले आयोजनों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित की जावें ।

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होली पर काूनन व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा प्रभावी
जालोर 9 मार्च - जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने होली के त्यौहार पर जिले मंे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है जो कि आगामी 31 मार्च तक सम्पूर्ण जिले म­ प्रभावी रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने इस सम्बन्ध मे आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्रा जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, बन्दूक(एम.एल.गन एवं बी.एल.गन) आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्रा के रूप म­ बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी इत्यादि साथ म­ लेकर सार्वजनिक स्थानो पर नही घूमेगा, न ही उसका प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे व्यक्ति या वाहन अथवा वाहन मे यात्रा करने वाले व्यक्ति पर रंग, आॅयल एवम् तारपीन युक्त रंग, पानी एवं रंग से भरे गुब्बारे नहीं छोडेगा। कोई भी व्यक्ति किन्ही साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला गीत नही गायेगा न ही नारा लगायेगा, न ही दिवारों पर लिख­गा तथा न ही ओडियो-विडियों केसेट के माध्यम से प्रचारण, प्रसारण व प्रदर्शन करेगा ।

उन्होने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलोे, राजस्थान सशस्त्रा पुलिस एवं राजस्थान पुलिस के कर्मचारियो एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार के उन कर्मचारियो पर जो कि अपने पदीय कर्तव्यो के निर्वहन के लिये हथियार रखने के लिए अधिकृत है, पर लागू नही होगा। इसके अलावा लूले, लंगडे, अपाहिज तथा अति वृद्ध व्यक्ति सहारा लेने के लिए लाठी का प्रयोग कर सकेंगे। वही सिख समुदाय के लोगो को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जायेगा।

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जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान शिविर में 24 परिवेदनाएॅ प्रस्तुत
जालोर 9 मार्च - जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान शिविर में गुरूवार को जिला कलक्टर अनिल गुप्ता के समक्ष 24 व्यक्तियों ने अपनी परिवेदनाएॅ प्रस्तुत की जिसे मौके पर सुनते हुए 3 प्रकरणों का निस्तारण किया वही शेष मामलों में उपस्थित अधिकारियों तथा वीसी के माध्यम से पंचायत समितियों के अटल सेवा केन्द्रों पर उपस्थित सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दियें।

जिला मुख्यालय पर अटल सेवा केन्द्र पर गुरूवार को मध्यान्ह में जिला स्तरीय राजस्थान सम्पर्क समाधान शिविर जिला कलक्टर अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसमें जालोर नगर परिषद, पुलिस, विधुत, सडक निर्माण, आवासीय पट्टे जारी करने, समाज कल्याण एवं राजस्व आदि से सम्बन्धित 24 व्यक्तियों ने अपनी परिवेदनाएॅ प्रस्तुत की जिन्हें मौके पर सुनते हुए तीन प्रकरणों का निपटारा किया गया वही शेष रहे मामलों में उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दियें।

बैठक में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के तहत बकाया प्रकरणों की समीक्षा के तहत जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि सम्पर्क पोर्टल के तहत 60 दिवस से अधिक की अवधि के मामले यथा कोशिश कर बकाया रही रहने चाहिए तथा लम्बित बकाया को साप्ताहिक समीक्षा की जाकर इनका निस्तारण करें।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर पी.एस. नागा ने जिले में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के तहत लम्बित प्रकरणों की विभागवार जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना, जालोर उपखण्ड अधिकारी राजेन्द्रसिंह, सायला उपखण्ड अधिकारी केशव मिश्रा, आहोर उपखण्ड अधिकारी प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता एन.के, माथुर, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता कमलजीत एवं वाटरशेड के अधीक्षण अभियन्ता के.एल. मीना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. जी.एस. देवल एवं जालोर तहसीलदार सुश्री ममता लहुआ सहित जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित थें।

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सतर्कता समिति में 3 मामलों का निस्तारण
जालोर 9 मार्च- जिला कलक्टर अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें 11 प्रकरणों की समीक्षा के उपरान्त 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जिला स्तरीय अटल सेवा केन्द्र पर आयोजित जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में जिला कलेक्टर अनिल गुप्ता ने विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समिति में दर्ज 11 प्रकरणोें में सम्बन्धित परिवादियों एवं अधिकारियों से समस्या के समाधान के लिए किये गये कार्यो को सुना तथा समीक्षा के उपरान्त 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। निस्तारित प्रकरणों में पंचायत समिति जालोर, मार्गदर्शी बैंक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्बन्धित 1-1 प्रकरण का निस्तारण किया गया।

बैठक में समिति के सदस्य गेनाराम मेघवाल ने एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के अनुदान से सम्बन्धित समस्या की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर पी.एस. नागा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पी.डी. धानिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना, जालोर उपखण्ड अधिकारी राजेन्द्र सिंह, आहोर उपखण्ड अधिकारी प्रकाशचन्द्र अग्रवाल एवं सायला उपखण्ड अधिकारी केशव मिश्रा तथा जालोर तहसीलदार सुश्री ममता लहुआ सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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गुम हुई जमाबंदी प्राप्त होने पर जमा करवाये
जालोर 9 मार्च - जसवन्तपुरा तहसील के धानसा ग्राम चक नं. 2 की जमाबन्दी (खतौनी) पटवार परत संवत् 2069-72 की गुम हो गई है इसलिए जिस किसी को कहीं भी यह प्राप्त हो तुरन्त निकटतम पुलिस स्टेशन, तहसील कार्यालय जसवन्तपुरा या जिला कलक्टर (भू.अ.) में जमा करवाये।

जिला कलक्टर (भू.अ.) अनिल गुप्ता ने बताया कि जसवन्तपुरा तहसील के धानसा चक.नं. -2 की जमाबंदी (खतौनी) पटवार परत संवत् 2069-72 की गुम हो गई हैं जो जिस किसी को कहीं भी प्राप्त हो तुरन्त निकटतम पुलिस स्टेशन, तहसील कार्यालय जसवन्तपुरा या जिला कलक्टर (भू.अ.) कार्यालय में जमा करवाये।

उन्होेने बताया कि जमाबंदी (खतौनी) को प्रयोग में लाने का किसी को भी वैधानिक अधिकार नहीं है तथा यदि यह जमाबंदी किसी के द्वारा उपयोग में लायी गयी तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी वहीयदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से इसका दुरूपयोग किया गया तो अमान्य समझा जायेगा एवं वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

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जालोर कृषि उपज मण्डी समिति की मतदाता सूची का अस्थायी प्रकाशन
जालोर 9 मार्च - कृषि उपज मण्डी समिति जालोर के 7 वार्डो में मण्डी सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता सूची का अस्थायी प्रकाशन गुरूवार को किया गया है तथा इस सम्बन्ध में आपत्तियाॅ या सुझाव 14 मार्च तक प्रस्तुत किये जा सकेगें।

श्री कान्हडदेव सोनगरा कृषि उपज मण्डी समिति जालोर के निर्वाचन प्राधिकृत अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने बताया कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम 1953 के उपबन्धों के अनुसार मतदाता सूची को तैयार कर कृषक वर्ग के 6 वार्ड व व्यापारी वर्ग के 1 वार्ड में मण्डी सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता सूची का अस्थायी प्रकाशन गुरूवार को किया गया जिसकी प्रति निर्वाचन प्राधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति जालोर के कार्यालय, आहोर व जालोर पंचायत समिति व सायला के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है तथा व्यापारी,दलालों की मतदाता सूची गौण मण्डी कार्यालय एवं व्यापार संघ जालोर व सायला में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव 14 मार्च से 3 अप्रेल को सायं 5 बजे प्रस्तुत किये जा सकेंगे इसके पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर कोई विचार-विमर्श नहीं किया जायेगा।

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