जालोर विशेष योग्यजन आयुक्त पुरोहित उपकरणों का वितरण करेंगे
जालोर 13 मई - राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित 16 से 18 मई तक जालोर जिले में आयोजित होने वाले उपकरण वितरण शिविरों में विशेष योग्यजनों को उपकरणों का वितरण करेंगे।
जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि जिले के जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए 16 से 18 मई तक जालोर जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन किया जायेगा जिसमें राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित विशेष योग्यजनों को श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाये गये उपकरणों यथा- कृत्रिम पैर, केलीपर्स, बैसाखी, श्रवण यन्त्रा, ट्राईसाईकिल, व्हील चेयर आदि उपकरणों का वितरण करेंगे।
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न्याय आपके द्वारा शिविरों में भी होंगे भामाशाह योजना के कार्य
जालोर 13 मई - राज्य सरकार द्वारा संचालित राजस्व लोक अदालत अभियान ‘न्याय आपके द्वार-2016‘ के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में भामाशाह योजना के कार्य किये जायेंगे।
जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि राजस्व लोक अदालत अभियान ‘न्याय आपके द्वार-2016‘ के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में सम्बन्धित बैंक शाखाओं के अधिकारी उपस्थित रह कर प्रधानमंत्राी जन-धन योजना एवं भामाशाह योजना में खोले गये बैंक खातों के खाताधारकों को रूपे कार्ड का वितरण, रूपे कार्ड एक्टिवेशन एवं पिन वितरण का कार्य करेंगे साथ ही पेंशन एवं नरेगा लाभार्थियों को जो लाभ बैंक खातों में दिया जाता हैं उनके नकद आहरण के लिए शिविर में बैंक बीसी एवं ई-मित्रा माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की जायेगी।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के एसीपी (उपनिदेशक) मनीष भाटी ने बताया कि शिविर में ग्राम वासियों के लिए भामाशाह नामांकन, भामाशाह नामांकन मंे अद्यतन, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के भामाशाह सीडिंग, भामाशाह कार्ड वितरण, बैंकों द्वारा रूपे कार्ड वितरण व एक्टीवेशन एवं लाभार्थियों को नकद लाभ वितरण आदि कार्य किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे लाभार्थी जो भामाशाह योजना में नामांकन अथवा सीडिंग कार्यो मंे शेष रह गये हैं वो सभी शिविर में उपस्थित होकर इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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राजस्व शिविरों मंे हकत्याग पत्रा के दस्तावेजों का होगा पंजीयन
जालोर 13 मई -राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अभियान: न्याय आपके द्वार-2016 के तहत आयोजित होने वाले शिविरों मंे हकत्याग पत्रा के दस्तावेजों का पंजीयन कार्य भी किया जायेगा।
जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के निर्देशानुसार राजस्व लोक अभियान: न्याय आपके द्वार-2016 के तहत आयोजित होने वाले शिविरों मंे हकत्याग पत्रा दस्तावेजों के पंजीयन कार्य भी किया जायेगा जिसके लिए पंजीयन कार्यालय द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेगी।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जिन पंजीयन उप जिलों में पूर्णकालीन उप-रजिस्ट्रार नियुक्त हैं उन उप-जिलों मे पदस्थापित तहसीलदार व नायब तहसीलदार को ऐसे उप जिलो के लिए राजस्व लोक अभियान: न्याय आपके द्वार-2016 के दौरान शिविर स्थल पर पंजीयन कार्य सम्पादित करने के लिए उप-रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया हैं।
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31 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
जालोर 13 मई - जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आॅनलाईन दर्ज परिवादों मंे एक वर्ष से अधिक समयावधि से लम्बित प्रकरणों का निस्तारण नहीं करने पर 31 अधिकारियों को अन्तिम कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं।
जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि कलेक्टर-एसपी काॅन्फ्रेनस में दिये गये निर्देशों के अनुरूप राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आॅनलाईन दर्ज परिवादों में एक वर्ष से अधिक समयावधि से लम्बित 156 परिवादांे का निस्तारण नहीं करने तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना नहीं करने पर 31 जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय अधिकारियांे को अन्तिम कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं जिनमें आहोर, बागोडा, भीनमाल, जसवन्तपुरा व रानीवाडा उपखण्ड अधिकारी, नर्मदा परियोजना सांचैर के मुख्य अभियन्ता, आहोर, बागोडा, चितलवाना, जसवन्तपुरा, रानीवाडा व सायला तहसीलदार, जालोर नगरपरिषद आयुक्त, उप वन संरक्षक जालोर, भीनमाल नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी, आहोर, जालोर, चितलवाना, जसवन्तपुरा, रानीवाडा, सायला व सांचैर विकास अधिकारी, भाद्राजून व रामसीन उप तहसीलदार, रानीवाडा नायब तहसीलदार, अधिशाषी अभियन्ता नर्मदा-द्वितीय सांचैर, सांचैर पीएचईडी के अधिशाषी अभियन्ता, भीनमाल सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता, झाब पुलिस थाने के थानाधिकारी, सहायक खनि अभियन्ता व जालोर डिस्काॅम के सहायक अभियन्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।
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गौशालाओें के लिए सहायता राशि की स्वीकृति
जालोर 13 मई - जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर जिले के अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में स्थित पंजीकृत गौशालाओं के लिए जारी नाम्र्स के अनुसार सहायता राशि की स्वीकृति जारी की हैं।
जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार संवत् 2072 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर जिले में अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में स्थित पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बडे- एवं छोटे पशुओं के लिए राहत सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। स्वीकृत राहत सहायता आहोर पंचायत समिति क्षेत्रा में श्री गोपाल गौशाला संस्था घाणा, श्री सोदरा माता गौशाला गुडा बालोतान, श्री शंखेश्वर पाश्र्वनाथ गौशाला पादरली, जैन समाज गौशाला आहोर व श्री सोना रूपा जीवदया समिति गुडा बालोतान तथा जालोर पंचायत समिति क्षेत्रा में श्री सुभद्रा माता गौ सेवा समिति सांकरणा, संाचैर पंचायत समिति क्षेत्रा में श्री राजऋषि दिलीप गौ सेवाश्रम, विरोल, श्री महावीर हनुमान गौवंश एवं पर्यावरण संरक्षण गौशाला गोलासन, श्री ब्रह्मऋषि रतनदेव गौसेवाश्रम वासन चैहान, श्री ठाकुर गौसेवाश्रम पालडीसोलंकियान, श्री सत्यकामा गौशालाश्रम दांता, श्री महावीर जीवदया गौशाला सांचैर व श्री सत्यपुर गौशाला मण्डर सांचैर तथा चितलवाना पंचायत समिति क्षेत्रा में श्री भंसाली उम्मेद गौशाला झाब, श्री हाडेचानगर गौसेवा समिति हाडेचा, श्री महर्षि वशिष्ठ गौसेवाश्रम आमली व श्री खेतेश्वर गौसेवाश्रम खिरोडी को प्रदान की जायेगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार गौशाला राहत सहायता 30 दिन की अवधि के लिए जारी की गई हैं। गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं में बडे पशु के लिए 70 रूपये तथा छोटे पशु के लिए 35 रूपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से राहत सहायता देय होगी। निर्धारित दर से राहत सहायता उसी स्थिति में स्वीकृत की जायेगी जब गौशाला संचालकों द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं के चारे के साथ-साथ 1 किग्रा पशु आहार बडे पशुओं के लिए तथा 1/2 किग्राम पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध करवाया जाता हैं। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं करवाया जाता हैं तो सहायता निर्धारित नई दरों के संशोधन अनुसार पशु आहार की राशि 16 रूपये बडे पशु तथा 8 रूपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही राहत सहायता स्वरूप स्वीकृत की जायेगी। आर.सी.डी.एफ. या राजफैड द्वारा निर्मित अथवा राजफैड या आरसीडीएफ द्वारा क्रय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार का ही प्रयोग किया जाये।
उन्होंने बताया कि अनुदान के लिए अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा जिसके तहत सम्बन्धित तहसीलदार या विकास अधिकारी को सम्बन्धित तहसील या पंचायत समिति क्षेत्रा में न्यूनतम 25 प्रतिशत, सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को उपखण्ड क्षेत्रा में न्यूनतम 10 प्रतिशत, अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 5 प्रतिशत, जिला कलक्टर को जिला क्षेत्रा में अधिकाधिक तथा सम्बन्धित पशुपालन या चिकित्सा अधिकार को तहसील या पंचायत समिति क्षेत्रा में प्रत्येक गौशाला में माह में 2 बार न्यूनतम निरीक्षण करना होगा।
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सन्दर्भ व्यक्तियों की जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न
जालोर 13 मई - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जिले के सन्दर्भ व्यक्तियों की एक दिवसीय जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में किया गया।
कार्यशाला में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी ने कहा कि हमे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए सम्पूर्ण जिले को खुले में शौच मुक्त करना होगा। इसके लिए जिला सन्दर्भ व्यक्तियों को विशेष प्रयास करने होंगे तथा वर्तमान में जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत वातावरण निर्माण की आवश्यकता हैं। उन्होंने कहा कि हमें खुले में शौच से मुक्ति के लिए समस्त ग्राम पंचायतों में सुबह-शाम नियमित ट्रिगरिंग और फोलोअप करना होगा।
कार्यशाला में जिले की समस्त पंचायत समितियों से पांच-पांच सन्दर्भ व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यशाला में दहीपुर ग्राम पंचायत के सरपंच मंजीराम चैधरी, पंचायत प्रसार अधिकारी अनिल कुमार व्यास, कनिष्ठ लिपिक विजयसिंह व भीनमाल पंचायत प्रसार अधिकारी पारसमल ने प्रशिक्षक के रूप में ट्रिगरिंग व फोलोअप के विभिन्न विषयों पर सम्भागियों को प्रशिक्षण दिया। पंचायत समिति सांचैर से आये सन्दर्भ व्यक्ति सेवानिवृत वरिष्ठ अध्यापक डूंगराराम ने स्वच्छता विषय पर काव्यपाठ किया।
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