अभियुक्त सास को सात साल का कारावास
भीनमाल (जालोर)। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमकुमार व्यास ने गुरूवार को दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त सास को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार नवम्बर 09 को बाड़मेर जिले के गणेशणियों की ढाणी धोरीमन्ना निवासी लक्ष्मणराम मेघवाल की पुत्री जमना की उसके ससुराल में मौत हो गई थी। लक्ष्मणराम ने सांचौर थाने में जमना के पति, हरियाली सांचौर निवासी सास सूकी देवी, फूलाराम के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए अभियुक्त सास सूकी देवी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक हुकमसिंह गहलोत ने की।
भीनमाल (जालोर)। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमकुमार व्यास ने गुरूवार को दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त सास को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार नवम्बर 09 को बाड़मेर जिले के गणेशणियों की ढाणी धोरीमन्ना निवासी लक्ष्मणराम मेघवाल की पुत्री जमना की उसके ससुराल में मौत हो गई थी। लक्ष्मणराम ने सांचौर थाने में जमना के पति, हरियाली सांचौर निवासी सास सूकी देवी, फूलाराम के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए अभियुक्त सास सूकी देवी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक हुकमसिंह गहलोत ने की।