जैसलमेर,भारत-पाक सीमा से लगती पांच कि0मी0 में विचरण पर प्रतिबंध
जैसलमेर, 01 जुलाई। जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी ,घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में रहने वाले निवासियों के जन-जीवन एवं लोकशांति के विक्षब्ुद्ध होने की अंदेशा को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªेट नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई पांच किलोमीटर में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में विगत 28 जून 2019 से आगामी 27 अगस्त, 2019 तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिये सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंध रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट मेहता द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़ ,तनोट ,साधेवाला ,घोटारू ,लौंगेवाला ,गणेशिया ,लंगतला ,रतड़ाऊ ,लीलोई ,कारटा ,खारीया , शेखर ,कोठ ,जामराऊ ,खुईयाला उर्फ खुडजनवाली ,जाजीया ,खारा ,मंूंगर ,सोम ,रोहिड़ेावाला ,लौहार ,आसूदा ,धौरोई ,बिछड़ा ,मीठड़ाऊ ,किरड़वाली ,जीयाऊ ,केरला ,बगनाऊ , बसना , बिरयारी ,मीठीखुई ,भुग ,मूरार ,धनाना ,लूणार, पोछीना ,करड़ा ,गोधूवाला ,अकनवाली ,दातावानी ,झालरिया ,नीचूवाली ,बुईली (सरकारी) ,बाहला ,भारेवाला ,दादुड़ावाला ,मोहरोवाला ,मालासर ,म्याजलार ,रायचन्दवाला तथा कुरीया बैरी सम्मिलित है। जहां सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक आगामी 27 अगस्त, 2019 तक की अवधि में बिना वैद्य अनुमति-पत्र (जो परमावश्यक कार्य हेतु समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल चैकी से प्राप्त किया जा सकता है) के इस क्षेत्रा में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई 5 कि0मी0 क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी एवं आदेशित किया जाता है कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्र में सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन एवं विचरण नहीं कर सकेगें। इस आदेश के प्रभावशील होने पर उक्त क्षेत्र मंें कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना हेतु कार्यवाही कर सकेगा तथा आदेश का उल्लघंन करने पर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेष आगामी दो माह तक अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध
जैसलमेर, 01 जुलाई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेष जारी कर जैसलमेर जिले में लगने वाली पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण जिसमें पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने इसके फलस्वरुप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंषकित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मजिस्टेªट मेहता द्वारा जारी किए गए आदेषानुसार सीमावर्ती जैसलमेर जिले में किसी भी क्षेत्र जहाॅं से कि पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क जरिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं कर सकेगा और न ही किसी को इसके उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इस आदेष का उल्लधन करने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ विधि के प्रावधानों के अनुसार आवष्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह आदेष आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावषील रहेगा।
अंतर्राष्ट्रीय फोन काॅल्सका करना होगा इन्द्राज
जैसलमेर, 01 जुलाई/जिले में अपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से गोपनीय सूचनाएं पे्रषित करने से रोकने के लिए जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथो पर की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फोन काॅल्स का इन्द्राज करना आवष्यक होगा। इस संबंध में कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा में स्थित पीसीओ/एसटीडी, ई - मेल/ इंटरनेट के मालिको, एजेन्टो द्वारा अपने बूथ से किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय काॅल्स एवं सूचना का संहवन तब तक नहीं कराएंगे जब तक वे निर्धारित प्रपत्र मंे सूचना प्राप्त नहीं करंेगे यह आदेष जारी किये। जिला मजिस्टेªट के जारी अनुसार टेलीफोन बूथ धारक इस सबंध में एक रजिस्टर संधारण कर उसमें दिनांक, वार्ता/संदेष करने वाला का पता, आईएसडी कोड नम्बर, टेलीफोन नम्बर जिस पर वार्ता की जानी है, व्यक्ति का नाम जिससे वार्ता की जानी है, वार्ता/ संदेष का समय अंकित करेंगे। वे प्रति सोमवार को इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्टेªट एवं थानाधिकारी पुलिस स्टेषन को देंगे। इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन, ई - मेेल, इंटरनेट से संदेष संवहन करने पर इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थानाधिकारी या पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को देंगे। बूथ धारकों द्वारा संधारित रजिस्टर की समय - समय पर उपखंड अधिकारी , तहसीलदार एंव पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी। इन आदेषो की अवहेलना करने पर सबंधित व्यक्ति के विरोध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड भुगतना पड सकता हैं। कि यह आदेष आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावषील रहेगा।
जैसलमेर, 01 जुलाई। जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी ,घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में रहने वाले निवासियों के जन-जीवन एवं लोकशांति के विक्षब्ुद्ध होने की अंदेशा को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªेट नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई पांच किलोमीटर में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में विगत 28 जून 2019 से आगामी 27 अगस्त, 2019 तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिये सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंध रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट मेहता द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़ ,तनोट ,साधेवाला ,घोटारू ,लौंगेवाला ,गणेशिया ,लंगतला ,रतड़ाऊ ,लीलोई ,कारटा ,खारीया , शेखर ,कोठ ,जामराऊ ,खुईयाला उर्फ खुडजनवाली ,जाजीया ,खारा ,मंूंगर ,सोम ,रोहिड़ेावाला ,लौहार ,आसूदा ,धौरोई ,बिछड़ा ,मीठड़ाऊ ,किरड़वाली ,जीयाऊ ,केरला ,बगनाऊ , बसना , बिरयारी ,मीठीखुई ,भुग ,मूरार ,धनाना ,लूणार, पोछीना ,करड़ा ,गोधूवाला ,अकनवाली ,दातावानी ,झालरिया ,नीचूवाली ,बुईली (सरकारी) ,बाहला ,भारेवाला ,दादुड़ावाला ,मोहरोवाला ,मालासर ,म्याजलार ,रायचन्दवाला तथा कुरीया बैरी सम्मिलित है। जहां सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक आगामी 27 अगस्त, 2019 तक की अवधि में बिना वैद्य अनुमति-पत्र (जो परमावश्यक कार्य हेतु समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल चैकी से प्राप्त किया जा सकता है) के इस क्षेत्रा में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई 5 कि0मी0 क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी एवं आदेशित किया जाता है कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्र में सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन एवं विचरण नहीं कर सकेगें। इस आदेश के प्रभावशील होने पर उक्त क्षेत्र मंें कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना हेतु कार्यवाही कर सकेगा तथा आदेश का उल्लघंन करने पर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेष आगामी दो माह तक अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध
जैसलमेर, 01 जुलाई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेष जारी कर जैसलमेर जिले में लगने वाली पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण जिसमें पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने इसके फलस्वरुप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंषकित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मजिस्टेªट मेहता द्वारा जारी किए गए आदेषानुसार सीमावर्ती जैसलमेर जिले में किसी भी क्षेत्र जहाॅं से कि पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क जरिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं कर सकेगा और न ही किसी को इसके उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इस आदेष का उल्लधन करने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ विधि के प्रावधानों के अनुसार आवष्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह आदेष आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावषील रहेगा।
अंतर्राष्ट्रीय फोन काॅल्सका करना होगा इन्द्राज
जैसलमेर, 01 जुलाई/जिले में अपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से गोपनीय सूचनाएं पे्रषित करने से रोकने के लिए जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथो पर की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फोन काॅल्स का इन्द्राज करना आवष्यक होगा। इस संबंध में कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा में स्थित पीसीओ/एसटीडी, ई - मेल/ इंटरनेट के मालिको, एजेन्टो द्वारा अपने बूथ से किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय काॅल्स एवं सूचना का संहवन तब तक नहीं कराएंगे जब तक वे निर्धारित प्रपत्र मंे सूचना प्राप्त नहीं करंेगे यह आदेष जारी किये। जिला मजिस्टेªट के जारी अनुसार टेलीफोन बूथ धारक इस सबंध में एक रजिस्टर संधारण कर उसमें दिनांक, वार्ता/संदेष करने वाला का पता, आईएसडी कोड नम्बर, टेलीफोन नम्बर जिस पर वार्ता की जानी है, व्यक्ति का नाम जिससे वार्ता की जानी है, वार्ता/ संदेष का समय अंकित करेंगे। वे प्रति सोमवार को इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्टेªट एवं थानाधिकारी पुलिस स्टेषन को देंगे। इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन, ई - मेेल, इंटरनेट से संदेष संवहन करने पर इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थानाधिकारी या पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को देंगे। बूथ धारकों द्वारा संधारित रजिस्टर की समय - समय पर उपखंड अधिकारी , तहसीलदार एंव पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी। इन आदेषो की अवहेलना करने पर सबंधित व्यक्ति के विरोध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड भुगतना पड सकता हैं। कि यह आदेष आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावषील रहेगा।
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