*बाड़मेर विधानसभा, चुनाव, के मध्यनजर पुलिस, अद्र्व सैनिक बल द्वारा बाड़मेर शहर में किया फ्लैग मार्च*
आगामी विधानसभा, चुनाव, 2018 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आज दिनांक 16.10.18 को जिला पुलिस बाड़मेर एवं अद्र्व सैनिक बल की टुकडी द्वारा श्री रामेष्वलाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के नेतृत्व में बाड़मेर शहर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में वृताधिकारी बाड़मेर, थानाधिकारी कोतवाली, सदर भी शामिल रहे। फ्लैग मार्च कलेक्ट्रेट बाड़मेर से शुरू कर विवेकानन्द सर्किल, अहिंसा सर्किल, मुख्य बाजार, गांधी चैक, ढाणी बाजार, चिथड़ियों की जाल, जैन मोहल्ला, रेल्वे फाटक, जटियो का वास, रैन बसेरा, चैहटन चैराया से होते हुए पुलिस थाना सदर तक फ्लैग मार्च किया गया।
*किषोर न्याय अधिनियम के तहत कार्यवाही कर बाल श्रमिक को करवाया मुक्त*
श्री मनीष अग्रवाल पुलिस अधीक्षक द्वारा बालश्रम व बंधुआ मजदूर एवं नाबालिग बच्चों से भिक्षावृति की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देषानुसार श्री मोहनराम उ.नि. पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर मय जाब्ता द्वारा तिलक बस स्टेण्ड के अन्दर स्थित होटल पर चैक करने पर होटल मालिक सुमेराराम पुत्र देवाराम राव निवासी रामपुरा थाना गिड़ा द्वारा होटल पर नाबालिंग बच्चे को होटल में करीब 18 से 19 घंटे तक कठोर परिश्रम करवाते हुए पाये जाने पर नाबालिंग को मुक्त करवाकर मुलजिम सुमेराराम के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर पर बाल संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
*जिले में बाल श्रम रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विषेष अभियान के सम्बन्ध में बैठक*
अतिरिक्त महानिदेषक पुलिस, मानव तस्करी विरोधी यूनिट राज. जयपुर के निर्देषानुसार जिले में दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक चलाये जा रहे बालश्रम रोकथाम विषेष अभियान के सम्बन्ध में आज दिनांक 16.10.18 को पुलिस कान्फ्र्रेंस हाॅल में जिले के नोडल अधिकारी श्री रामेष्वरलाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जिले के पुलिस थानो के नियुक्त प्रभारी अधिकारी एवं जिले के स्टेट होल्डर के अध्यक्ष, सदस्यों, गैर सरकारी संस्थान के सदस्यों की कान्फ्रंेस का आयोजन कर बालश्रम की रोकथाम हेतु विचार-विमर्ष कर आवष्यक निर्देष दिये गये।
आगामी विधानसभा, चुनाव, 2018 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आज दिनांक 16.10.18 को जिला पुलिस बाड़मेर एवं अद्र्व सैनिक बल की टुकडी द्वारा श्री रामेष्वलाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के नेतृत्व में बाड़मेर शहर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में वृताधिकारी बाड़मेर, थानाधिकारी कोतवाली, सदर भी शामिल रहे। फ्लैग मार्च कलेक्ट्रेट बाड़मेर से शुरू कर विवेकानन्द सर्किल, अहिंसा सर्किल, मुख्य बाजार, गांधी चैक, ढाणी बाजार, चिथड़ियों की जाल, जैन मोहल्ला, रेल्वे फाटक, जटियो का वास, रैन बसेरा, चैहटन चैराया से होते हुए पुलिस थाना सदर तक फ्लैग मार्च किया गया।
*किषोर न्याय अधिनियम के तहत कार्यवाही कर बाल श्रमिक को करवाया मुक्त*
श्री मनीष अग्रवाल पुलिस अधीक्षक द्वारा बालश्रम व बंधुआ मजदूर एवं नाबालिग बच्चों से भिक्षावृति की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देषानुसार श्री मोहनराम उ.नि. पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर मय जाब्ता द्वारा तिलक बस स्टेण्ड के अन्दर स्थित होटल पर चैक करने पर होटल मालिक सुमेराराम पुत्र देवाराम राव निवासी रामपुरा थाना गिड़ा द्वारा होटल पर नाबालिंग बच्चे को होटल में करीब 18 से 19 घंटे तक कठोर परिश्रम करवाते हुए पाये जाने पर नाबालिंग को मुक्त करवाकर मुलजिम सुमेराराम के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर पर बाल संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
*जिले में बाल श्रम रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विषेष अभियान के सम्बन्ध में बैठक*
अतिरिक्त महानिदेषक पुलिस, मानव तस्करी विरोधी यूनिट राज. जयपुर के निर्देषानुसार जिले में दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक चलाये जा रहे बालश्रम रोकथाम विषेष अभियान के सम्बन्ध में आज दिनांक 16.10.18 को पुलिस कान्फ्र्रेंस हाॅल में जिले के नोडल अधिकारी श्री रामेष्वरलाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जिले के पुलिस थानो के नियुक्त प्रभारी अधिकारी एवं जिले के स्टेट होल्डर के अध्यक्ष, सदस्यों, गैर सरकारी संस्थान के सदस्यों की कान्फ्रंेस का आयोजन कर बालश्रम की रोकथाम हेतु विचार-विमर्ष कर आवष्यक निर्देष दिये गये।
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