आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के निर्देश
-मतदाता सूची में 19 नवंबर तक जुड़वाए जा सकते हैं पात्र मतदाताओं के नाम।
बाड़मेर , 16 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने विधानसभा आम चुनाव के लिए अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूचियों में नाम नामांकन की अंतिम तिथि (19 नवंबर, 2018) तक 1 जनवरी, 2018 तक पात्र मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रारूप 7 एवं स्वविवेक के आधार पर नाम विलोपित नहीं किए जा सकेंगे। चुनाव की घोषणा के पश्चात् मतदाता सूची से नाम का विलोपन नहीं करने के आयोग के निर्देश हैं। उन्होंने शत प्रतिशत फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक कार्ड) तैयार करने और उनका समय रहते वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल, बिजली कनेक्शन, रैम्प का निर्माण, शेड की व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष ’सुगम मतदान‘ थीम पर घोषित है, ऎसे में विशेष योग्यजनों के लिए अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने मतदान केंद्रों से जुड़ी गाइड लाइन को साझा किया। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्काउट, एनसीसी, एनएसएस के मतदान केन्द्रों पर स्वयंसेवकों की नियुक्ति, वोटर गाइड का वितरण, स्थानीय निकायों की साइट्स पर होर्डिग्स लगाना, पोलिंग स्टेशन पर हेल्पडेस्क की स्थापना और ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी जानकारियों के प्रचार-प्रसार के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान, उन पर सुदृढ़ कानून व्यवस्था, वेबकास्टिंग की व्यवस्था, सी-विजल एप के प्रशिक्षण की स्थिति सहित कई मतत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त नोडल अधिकारी की नियुक्ति, प्रशिक्षण, उड़न दस्ता, स्थैतिक निगरानी दल, विडियो निगरानी दल, विडियो अवलोकन दल और लेखा दल के गठन और इस संदर्भ में की गई तैयारियों का जायजा भी लिया।
उन्होंने चुनाव के दौरान मतदान कार्मिकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण तथा डाटा तैयार करना तथा असहाय कार्मिक को मतदान कार्य से मुक्त रखने तथा मतदान कार्मिकाें को पदभार, ग्रेड-पे अर्थात वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए मतदान दलों में नियुक्त करने, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों जैसे-सेक्टर ऑफिसर-जोनल मजिस्ट्रेट आदि की नियुक्ति एवं मजिस्ट्रेट पावर दिलवाने के संबंध में भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने मतदान दल रवानगी स्थलों की पहचान एवं आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे-समन्वय अधिकारी की नियुक्ति, प्रशिक्षण, पर्याप्त छाया, पानी आदि की व्यवस्था के साथ वाहनों की आवश्यकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों के संदर्भ में पर्यवेक्षकों, लाइजनिंग, सेक्टर, जोनल एवं मतदान दलों के लिए समुचित मात्रा में श्रेणीवार वाहनाें का आकलन एवं व्यवस्थाएं करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
कुमार ने मतपत्रों की तैयारी एवं प्रेषण, डाक मतपत्रों की तैयारी एवं मुद्रण, ईटीपीबीएस, मतपत्रों की तैयारी एवं मुद्रण, ईवीएम-वीवीपैट की उपलब्धता, वैधानिक फॉम्र्स एवं सामग्री की व्यवस्था, असाविधिक फॉम्र्स व सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चत करने पर भी जोर दिया। जिला स्तर पर क्रय किए जाने वाली समस्त सामग्री विशेषकर वोटिंग कपार्टमेंट की स्थिति, शिकायतों का निस्तारण अविलम्ब निर्धारित समयावधि में करने, आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने एवं मुख्यालय से प्रेषित की जाने वाली शिकायतों का अविलम्ब निस्तारण करने और लेखा-शाखा द्वारा बजट का आवंटन एवं विभिन्न दरों का निर्धारण एवं तद्नुसार पालन करने के भी निर्देश दिए। उन्होनें नामांकन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र (फॉर्म नंबर-26) के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबध में विस्तार से चर्चा की। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, राजस्व अपील अधिकारी रामदेव गोयल, भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा, बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
-मतदाता सूची में 19 नवंबर तक जुड़वाए जा सकते हैं पात्र मतदाताओं के नाम।
बाड़मेर , 16 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने विधानसभा आम चुनाव के लिए अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूचियों में नाम नामांकन की अंतिम तिथि (19 नवंबर, 2018) तक 1 जनवरी, 2018 तक पात्र मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रारूप 7 एवं स्वविवेक के आधार पर नाम विलोपित नहीं किए जा सकेंगे। चुनाव की घोषणा के पश्चात् मतदाता सूची से नाम का विलोपन नहीं करने के आयोग के निर्देश हैं। उन्होंने शत प्रतिशत फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक कार्ड) तैयार करने और उनका समय रहते वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल, बिजली कनेक्शन, रैम्प का निर्माण, शेड की व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष ’सुगम मतदान‘ थीम पर घोषित है, ऎसे में विशेष योग्यजनों के लिए अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने मतदान केंद्रों से जुड़ी गाइड लाइन को साझा किया। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्काउट, एनसीसी, एनएसएस के मतदान केन्द्रों पर स्वयंसेवकों की नियुक्ति, वोटर गाइड का वितरण, स्थानीय निकायों की साइट्स पर होर्डिग्स लगाना, पोलिंग स्टेशन पर हेल्पडेस्क की स्थापना और ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी जानकारियों के प्रचार-प्रसार के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान, उन पर सुदृढ़ कानून व्यवस्था, वेबकास्टिंग की व्यवस्था, सी-विजल एप के प्रशिक्षण की स्थिति सहित कई मतत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त नोडल अधिकारी की नियुक्ति, प्रशिक्षण, उड़न दस्ता, स्थैतिक निगरानी दल, विडियो निगरानी दल, विडियो अवलोकन दल और लेखा दल के गठन और इस संदर्भ में की गई तैयारियों का जायजा भी लिया।
उन्होंने चुनाव के दौरान मतदान कार्मिकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण तथा डाटा तैयार करना तथा असहाय कार्मिक को मतदान कार्य से मुक्त रखने तथा मतदान कार्मिकाें को पदभार, ग्रेड-पे अर्थात वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए मतदान दलों में नियुक्त करने, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों जैसे-सेक्टर ऑफिसर-जोनल मजिस्ट्रेट आदि की नियुक्ति एवं मजिस्ट्रेट पावर दिलवाने के संबंध में भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने मतदान दल रवानगी स्थलों की पहचान एवं आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे-समन्वय अधिकारी की नियुक्ति, प्रशिक्षण, पर्याप्त छाया, पानी आदि की व्यवस्था के साथ वाहनों की आवश्यकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों के संदर्भ में पर्यवेक्षकों, लाइजनिंग, सेक्टर, जोनल एवं मतदान दलों के लिए समुचित मात्रा में श्रेणीवार वाहनाें का आकलन एवं व्यवस्थाएं करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
कुमार ने मतपत्रों की तैयारी एवं प्रेषण, डाक मतपत्रों की तैयारी एवं मुद्रण, ईटीपीबीएस, मतपत्रों की तैयारी एवं मुद्रण, ईवीएम-वीवीपैट की उपलब्धता, वैधानिक फॉम्र्स एवं सामग्री की व्यवस्था, असाविधिक फॉम्र्स व सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चत करने पर भी जोर दिया। जिला स्तर पर क्रय किए जाने वाली समस्त सामग्री विशेषकर वोटिंग कपार्टमेंट की स्थिति, शिकायतों का निस्तारण अविलम्ब निर्धारित समयावधि में करने, आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने एवं मुख्यालय से प्रेषित की जाने वाली शिकायतों का अविलम्ब निस्तारण करने और लेखा-शाखा द्वारा बजट का आवंटन एवं विभिन्न दरों का निर्धारण एवं तद्नुसार पालन करने के भी निर्देश दिए। उन्होनें नामांकन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र (फॉर्म नंबर-26) के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबध में विस्तार से चर्चा की। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, राजस्व अपील अधिकारी रामदेव गोयल, भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा, बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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