रविवार, 14 जनवरी 2018

बाड़मेर करन्ट की आशंका वाले मांझे से पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध



बाड़मेर करन्ट की आशंका वाले मांझे
 से पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध
बाड़मेर, 14 जनवरी। जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते ने जिले में करन्ट की आशंका वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबन्ध लगाया है। 
जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद मदन नकाते द्वारा जारी आदेश के पतंग के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन में आया है जिससे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होकर करन्ट आने से जानमाल की हानि की आशंका रहती है। साथ ही इस प्रकार के मांझे से पतंगबाजी करने पर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की गर्दन कट जाती है तथा इससे मनुष्यों को भी चोट पहुंच सकती है। उन्होने बताया कि जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मद्दे नजर रखते हुए जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे प्लास्टिक अथवा इस प्रकार से चाईना निर्मित सिन्थेटिक मेटेरियल से बने हुए एवं अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से बने पक्के धागे को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के धागे, मांझे का पतंगबाजी हेतु कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति को उपयोग, विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश का उल्लंधन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश 20 जनवरी, 2018 तक प्रभावशील रहेगा। 
बिना अनुमति मुख्यालय छोडने पर प्रतिबन्ध
बाडमेर, 14 जनवरी। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते ने प्रधानमंत्री महोदय की बाडमेर जिले की यात्रा के मद्देनजर समस्त विभागों में कार्यरत अधिकारियों के बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोडने पर प्रतिबन्ध लगाया है। 
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट नकाते ने बताया कि प्रधानमंत्री की 16 जनवरी को बाडमेर जिले की निर्धारित यात्रा कार्यक्रम के मद्देनजर जिले के समस्त विभागों में कार्यरत अधिकारी 16 जनवरी तक अपने - अपने मुख्यालय पर ही उपलब्ध रहेंगे। अपने अधिनस्थ कार्यरत कार्मिकों को मुख्यालय छोडने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। उन्होने बताया कि यदि किसी अधिकारी को विशेष परिस्थितियों के फलस्वरूप मुख्यालय छोडना आवश्यक हो तो वे जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही मुख्यालय छोडेंगे।

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