जैसलमेर जिला अभावग्रस्त घोषित होने के फलस्वरुपन
जिले से चारा बाहर परिवहन करने पर आगामी 31 जुलाई तक लगाई गई रोक
जैसलमेर ,24 नवम्बर। खरीफ फसल 2017 संवत् 2074 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज ( सस्पेंषन आॅफ प्रोसिडिंग्स ) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देषानुसार जैसलमेर जिले में 645 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
जिला कलक्टर कैलाष चन्द मीना ने इस संबंध में एक आदेष जारी कर बताया कि ऐसा ध्यान में आया हैं कि मरुस्थलीय जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से चारे का परिवहन कर इसे अन्यंत्र ले जा रहा है। इसलिए जिला अभावग्रस्त घोषित होने के फलस्वरुप निरंतर चारे की आवष्यकता रहती है।
आदेषानुसार समस्त प्रकार के पषुचारे ( सेवण, ग्वारटी , मूंगफली चारा, कड़ब आदि कृषि जन्य फसलों का चारा ) को इस जिले से परिवहन कर बाहर ले जाने पर राजस्थान राज्य लागू फेमिन कोड के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से आगामी 31 जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए रोग लगाई गई है ताकि पषुधन बालुल्य क्षेत्र के पषुओं को पर्याप्त चारा उपलब्ध हो सकें।
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मेघा विधिक चेतना षिविर में जारी होंगे निःषक्तता प्रमाण-पत्र
जैसलमेर ,24 नवम्बर। जिले में 26 नवम्बर (रविवार) को मेघा विधिक चेतना षिविर का आयोजन स्थानीय शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में किया जायेगा। सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जैसलमेर हिम्मत सिंह कविया ने बताया कि षिविर में जिन दिव्यांगों ने अब तक ईमित्र के माध्यम से आॅनलाईन पंजीयन करवाया है, ऐसे दिव्यांगों को षिविर में चिकित्सकीय जांच कर निःषक्तता प्रमाण पत्र जारी किये जायंेगे।
उन्होंने ने सभी विषेष योग्यजनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में षिविर में आकर निःषक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करें। षिविर में पांच प्रकार की निःषक्तताओं यथा आॅटिज्म, अल्प दृष्टि, दृष्टि बाधित, चलन निषक्तता, श्रवण बाधित का ही चिकित्सकीय परीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे।
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार 24 नवम्बर को को स्थानीय श्रीजवाहिर चिकित्सालय में आयोजित हुए विषेषयोग्यजन षिविर में कुल 103 विषेषयोग्यजनों ने पंजीयन करवाया जिनमें से 32 विषेष योग्यजनों को षिविर के मौके पर ही प्रमाण पत्र जारी किये गये।
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जैसलमेर जिला मुख्यालय पर मेगा विधिक चेतना एवं
लोक कल्याणकारी षिविर रविवार को
षिविर के दौरान संबंधित पदाधिकारीगण को उपस्थित होने के लिए दिए गए निर्देष
जैसलमेर, 24 नवंबर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार जिले में समाज के कमजोर वर्गो के मध्य विधिक जागरूकता पैदा करने, उन्हें सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देनें एवं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का तुरन्त लाभ पहुंचानें के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला प्रषासन के संयुक्त तत्वावधान में पंचायत समिति सम व जैसलमेर के लिए मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी षिविर का आयोजन रविवार, 26 नवंबर को प्रातः 10 बजे जिला मुख्यालय पर शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में होगा। जिला कलक्टर कैलाष चन्द मीना ने एक आदेष जारी कर मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी षिविर के सफल आयोजन के संबंध में विभागीय अधिकारियों को दायित्व एवं कार्य सौंपे एवं उन्हंे निर्देषित किया कि वे सौंपे गए कार्यो का संपादन सुचारू ढंग से करावंे।
जिला कलक्टर के आदेष के अनुसार षिविर के सफल आयोजन एवं सभी आवष्यक व्यवस्थाएं सुनिष्चित करने के लिए उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर को षिविर प्रभारी तथा तहसीलदार जैसलमेर को सहायक षिविर प्रभारी नियुक्त किया है। आदेष के अनुसार पुलिस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार जैसलमेर, विकास अधिकारी पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर, उप निदेषक महिला एवं बाल विकास, परियोजना समन्वय सर्व षिक्षा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्रीजवाहिर चिकित्सालय, सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्रम कल्याण अधिकारी, रोजगार अधिकारी, आगार प्रबंधक रोडवेज जैसलमेर, परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम, आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर, सहायक निदेषक सूचना एवं जनसम्पर्क, जिला षिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारम्भिक, उप निदेषक सांख्यिकी, उप निदेषक कृषि, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सीओ स्काउट जैसलमेर, कोषाधिकारी जैसलमेर, प्रबंधक आरएसएलडीसी, आरसेटी, लीड बैंक अधिकारी, जलदाय, विद्युत विभाग, जिला समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाईन को पत्र प्रेषित कर उन्हें मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी षिविर में किए जाने वाले कार्य सौंपे एवं उनका समय पर सम्पादन करने के निर्देष दिये।
आदेष के अनुसार संबंधित विभाग के अधिकारी आवष्यक कार्यवाही करते हुए षिविर तिथि को समय पर उपस्थित होकर विभाग के काउण्टर स्थापित कर समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंहुचानें में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगें।
जिला कलक्टर ने इस सभी अधिकारियों को निर्देषित किया कि वे षिविर की समाप्ति के बाद उनके विभाग से संबंधित संपादित किए गए कार्यो की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में षिविर प्रभारी एवं सहायक प्रभारी को आवष्यक रूप से देना सुनिष्चित करेगें। ---000---
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