झालावाड़ मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान की बैठक सम्पन्न
झालावाड़ 21 नवम्बर। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान एवं अन्य विद्युत उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने, उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करने, सुरक्षित बिजली तथा विद्युत दरों पर नियंत्रण रखने एवं विद्युत छीजत के स्तर को 15 प्रतिशत स्तर तक रखने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है।
इस संबंध में सोमवार को जिला कलक्टर डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति एवं निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सहयोग के लिए जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। पहली कमेटी जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में, द्वितीय जिला स्तरीय समिति जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एवं तृतीय समिति उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों एवं आमजन की सहभागिता से विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार एवं छीजत में कमी लाना है।
उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य फीडर पर ट्रपिंग में कमी लाकर एवं ट्रांसफार्मर जलने की वार्षिक दर को कम करके उपभोक्ताओं को निर्धारित वॉलटेज पर निर्बाधित गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, विद्युत दुर्घटनाओं में कमी तथा सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश करते हुए उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करना भी है।
अधीक्षण अभियन्ता जेवीवीएनएल एन.पी. गोयल ने बताया कि झालावाड़ जिले में इस योजना के तहत प्रथम चरण में निगम द्वारा 3 कस्बों अकलेरा, भवानीमण्डी एवं झालरापाटन शहर, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 11 के.वी. के 132 फीडर पर कार्य चल रहा है। जिन पर छीजत कम करने के लिए तकनीकी कार्य किए जा रहे है और सतर्कता दल द्वारा निगरानी की जा रही है, बकाया वसूली के लिए भी निगम द्वारा अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि कस्बों व ग्रामीण फीडर पर छीजत का स्तर 15 प्रतिशत रखने व औद्योगिक क्षेत्रों का 2 प्रतिशत से कम रखने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर भवानी सिंह पालावत, अधीक्षण अभियन्ता जलदाय श्यामवीर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारंभिक एवं निगम के अधिशासी अभियन्ता उपस्थित थे।
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पेंशन लाभार्थी 28 नवम्बर तक भौतिक सत्यापन कराएं
झालावाड़ 21 नवम्बर। झालावाड़ नगर परिषद् क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी 28 नवम्बर तक अपने नजदीकी अटल सेवा केन्द्र एवं ई-मित्र कियोस्क पर जाकर अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन कराएं।
न्गरपरिषद् आयुक्त आर.डी. मीणा ने बताया कि लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पीपीओ आदेश, बैंक पासबुक, नवीन आवासीय पते का साक्षी दस्तावेज अपने साथ लेकर जाना होगा। उन्होंने कहा है कि उक्त दिनांक के पश्चात भी अगर कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी भौतिक सत्यापन नहीं कराता है तो उसकी पेंशन निरस्त कर दी जाएगी और एक बार निरस्त होने के उपरान्त पेंशन को नियमित नहीं किया जा सकेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं लाभार्थी की होगी।
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वीडियों कान्फ्रेंस आज
झालावाड़ 21 नवम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉ0 अजीत शर्मा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण एवं वर्ष 2016-17 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु नवीन विकसित छात्रवृति पोर्टल की जानकारी प्राप्त करने हेतु 22 नवम्बर को दोहपर 2 बजे से सांय 6 बजे तक जिला स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय अटल सेवा केन्द्रों पर दो शिफ्टों में दोपहर 2 से सांय 4 बजे तक एवं सांय 4 से 6 बजे तक वीडियो कान्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रधानों, लेखाकार, प्रधानाचार्यो, छात्रवृति के नोडल अधिकारियों, तकनीकी कार्मिकों के साथ नियत समय पर उपस्थित होने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर संचालित राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारी अटल सेवा केन्द्र झालावाड मुख्यालय पर एवं शेष ब्लॉक पंचायत समिति स्तर पर संचालित शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य अथवा नोडल अधिकारी संबंधित ब्लॉक/पंचायत समिति पर स्थित अटल सेवा केन्द्र पर उपस्थित रहकर विभागीय छात्रावास अधीक्षक के साथ वीडियो कान्फ्रेंस में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।
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गृहकर एवं नगरीय विकास कर 31 मार्च तक जमा कराने पर मिलेगी विशेष छूट
झालावाड़ 21 नवम्बर। अतिरिक्त जिला कलक्टर भवानी सिंह पालावत ने बताया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार 31 मार्च 2017 तक बकाया गृहकर एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर में 50 प्रतिशत छूट एवं शास्ति पर शतप्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। वहीं बकाया नगरीय विकास कर एक मुश्त 31 मार्च तक जमा कराने पर वर्ष 2016-17 तक शास्ति पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
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