बुधवार, 31 अगस्त 2016

अजमेर,अतिक्रमण के प्रकरणों पर करें प्रभावी कार्यवाही - जिला कलक्टर



अजमेर,अतिक्रमण के प्रकरणों पर करें प्रभावी कार्यवाही - जिला कलक्टर

अजमेर, 31 अगस्त। राजकीय भूमि पर काबिज अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए। एक बार बेदखल करने के पश्चात पुनः अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा धारा 91 (3) के अन्तर्गत तीन माह के कारावास का दण्ड दिया जाए। चारागाह पर अतिक्रमण कर खेती करने वालों की खड़ी फसल को नीलाम कर बेदखल किया जाए तथा अतिक्रमित भूमि को जानवरों के चारागाह के लिए उपयोग लिया जाए। यह निर्देश जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने बुधवार को राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक में प्रदान किए।

उन्होंने कहा कि विद्यालयों को भवन तथा खेल मैदान के लिए आंवटित भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाई जाए तथा जिन प्रधानाचार्य के समय अतिक्रमण हुए उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में प्रयोग में आ रहे रास्ते जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है उन्हें दर्ज किया जाए। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिले के समस्त राज्य राजमार्गो तथा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़स और महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से अन्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों के दोनो ओर के बबूल व झाड़ियां हटायी जाएगी।

उन्होंने कहा कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि के आंवटन के लिए स्थानीय राजस्व कर्मियों से दस्तावेज प्राप्त कर विभागीय अधिकारियों साथ लेकर भूमि का मुआयना करने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही अमल में लायी जानी चाहिए। राजस्व के 2001 से पूर्व के वाद तथा प्रार्थना पत्रों का निपटान प्राथमिकता के साथ किया जाए। प्रत्येक माह की 7 तथा 22 तारीख को तहसीलदारों एवं पटवारियों की मासिक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जानी चाहिए ।

श्री गोयल ने कहा कि विद्युत लाईन लगाने के लिए पेड़ों को नुकसान नही पहुंचाया जाए। सोकलिया गौशाला में कीचड़ को खत्म करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय से कार्य करेगा। किशनगढ़ में खोड़ा गणेश रोड़ स्थित हाउसिंग बोर्ड के पीछे अवैध खनन रोकने के लिए खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार सरवाड़ के वीडियो कांफे्रसिंग हाल की तकनीकी जांच करके आरम्भ करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोग्रामर श्री गिरीश कुमार को निर्देशित किया गया।

उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने के लिए उपखण्ड क्षेत्रा के प्रस्ताव संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा तैयार किया जाकर जिला प्रशासन को भिजवाया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स की पेंशन वेरिफिकेशन नही होने के कारण रोकी गई थी । उसे वेरिफिकेशन के पश्चात पुनः आरम्भ करने क लिए कहा गया।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए जिला कलक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मिशन की गाइड लाईन के अनुसार योजना बनाकर 90 दिनों में अजमेर के शहरी क्षेत्रों को खुलें में शौच से मुक्त करें। संकरी जगहें जहां व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण संभव नही है । वहां सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाना चाहिए।

ब्यावर पी.आर.ओ. आॅफिस होगा उप पंजीयक कार्यालय में स्थानान्तरित

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग का ब्यावर कार्यालय तहसील भवन के पास स्थित उप पंजीयक कार्यालय में स्थानान्तरित करने के लिए जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर को निर्देशित किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्री आशीष गुप्ता ने सहमति जतायी। उप पंजीयक कार्यालय अपने नवनिर्मित भवन में संचालित होगा । उसके पुराने भवन का उपयोग सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय नगर परिषद के भवन में कार्यरत है।

कम मजदूरी वाले मेट होगे ब्लैक लिस्टेड

बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत मजदूरों को की जाने वाली औसत मजदूरी बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने पर विचार विमर्श किया गया। जिला कलक्टर श्री गोयल ने सबसे कम औसत मजदूरी जनरेट करने वाले मेटों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश प्रदान किए ।

इस अवसर पर प्रशिक्षु आई.ए.एस. अंजलि राजोरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार, अबु सूफियान चैहान, नगर निगम आयुक्त श्री प्रियवृत पण्ड्या, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कमलराम मीना, सहित जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार तथा विकास अधिकारी उपस्थित थे।

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