बाड़मेर,शिक्षा विभाग की खेलकूद प्रतियोगिताआंे मंे
राजस्थान मूल के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे
बाड़मेर,1 अगस्त। शिक्षा विभाग की खेलकूद प्रतियोगिताओं में अब राजस्थान मूल के खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक बीएल स्वर्णकार ने पात्रता संबंधी नियमों में संशोधन के आदेश किए हैं। नए आदेश सत्र 2016-17 से प्रभावी हो गए हैं।
नए आदेश के मुताबिक अब खिलाड़ियों को योग्यता प्रमाण पत्र के साथ राजस्थान मूल का निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी लगानी होगी। राज्य के बाहर के खिलाड़ियों को दो वर्ष लगातार राजस्थान के विद्यालयों में अध्ययनरत रहने की अंकतालिकाएं लगानी होगी। किसी भी कक्षा में दो साल से अनुत्तीर्ण या ठहराव वाले छात्र-छात्रा किसी भी विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। नए नियमों के अनुसार केंद्रीय सेवाओं या निजी संस्थानों में कार्यरत एवं निजी व्यवसायी अभिभावकों के बच्चों से संबंधित विभाग, संस्था या राजपत्रित अधिकारी से राजस्थान में कार्यरत रहने का प्रमाण एवं आवास प्रमाण पत्र पेश करना होगा।
जिस नाम से पंचायत उसी गांव में रहेगा मुख्यालय
बाड़मेर, 1 अगस्त। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त आनंद कुमार ने नव गठित सृजित ग्राम पंचायतों के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है कि जिस गांव के नाम से पंचायत का गठन हुआ है उसी गांव में ग्राम पंचायत का मुख्यालय रहेगा।
शासन सचिव आनंद कुमार ने 26 जुलाई को प्रदेश के सभी कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार द्वारा 5 नवंबर 2014 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश में 723 नई ग्राम पंचायतों का सृजन-गठन किया है। कुछ प्रकरणों में नव गठित पंचायत के दूसरे गांव में पंचायत भवन बनाने या भूमि आवंटन करवाने के प्रयास संबंधित सरपंच द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी सरपंच ने अपने स्तर पर कार्रवाई कर मुख्यालय परिवर्तन का प्रयास किया तो यह विधि सम्मत नहीं होगा। उन्होंने जिला कलेक्टर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आदेश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में नवगठित ग्राम पंचायतों के मामले में सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायतों के लिए भूमि आबंटन भवन निर्माण संबंधित ग्राम मुख्यालय पर ही किया जा रहा है।
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