शुक्रवार, 29 जुलाई 2016

बालोतरा। खुलासा, पांचवी उत्तीर्ण को बनाया मनोनीत पार्षद

बालोतरा। खुलासा, पांचवी उत्तीर्ण को बनाया मनोनीत पार्षद


भवानी प्रकाश@बालोतरा.
प्रदेश में नगर निकाय (नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम) में न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण ही पार्षद बन सकता है। नगर पालिका अधिनियम के अनुसार यह चुनाव लडऩे वालों के साथ ही मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों पर भी लागू होता है। लेकिन नगर परिषद बालोतरा में हाल ही में मनोनीत 4 सदस्यों में से दुर्गा देवी सोनी 5वीं उत्तीर्ण ही हैं।


खुलासा, पांचवी उत्तीर्ण को बनाया मनोनीत पार्षद

उन्होंने नवम्बर-2014 में पार्षद चुनाव के नामांकन में पेश किए हलफनामे में खुद की शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण बताई थी। सोनी को उपखंड अधिकारी शपथ भी दिला चुके हैं। हालांकि सोनी खुद को 10वीं उत्तीर्ण बता रही हैं, लेकिन दस्तावेज दिखाने के सवाल पर वे जवाब नहीं दे पाई। इस मामले में शपथ दिलाने वाले उपखंड अधिकारी से पूछा गया तो वे उल्टा यह कहने लगे कि कौन कहता है कि 5वीं उत्तीर्ण पार्षद नहीं बन सकता। वहीं नगर परिषद आयुक्त का कहना है कि बालोतरा बोर्ड के गठन के दौरान 10वीं उत्तीर्ण वाला नियम नहीं था।





राज्य सरकार ने जून-2015 में नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण से पहले ही पार्षद का चुनाव लडऩे की योग्यता में भी 10वीं उत्तीर्ण होना जोड़ दिया। स्थानीय निकायों में होने वालों कार्यों की सही मोनिटरिंग और निष्पादन के लिए सरकार ने इसे जरूरी बताया।





यह योग्यता होना जरूरी
नगर पालिका अधिनियम-2009 के तहत नगर निकायों में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के 10 फीसदी तक पार्षदों का मनोनयन राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। इस क्रम में गत दिनों बालोतरा नगर परिषद में चार सदस्यों का मनोनयन हुआ, जिन्हें उपखंड अधिकारी ने शपथ दिलाई। एक्ट के अनुसार मनोनीत होने वाले सदस्य के पास भी निर्वाचित सदस्य वाली योग्यता होना जरूरी है।





यह योग्यता निम्नानुसार है-
- वह व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

- उस पर किसी निकाय में कोई बकाया नहीं हो।

- शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण हो।

- उसके घर में शौचालय हो।





सोनी ने खुद बताया 5वीं उत्तीर्ण
मनोनीत पार्षद दुर्गा देवी सोनी ने नवम्बर-2014 में बालोतरा नगर परिषद के वार्ड-11 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के साथ पेश किए शपथ-पत्र में उन्होंने खुद की शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण होना दर्शायी थी। यह शपथ-पत्र राज्य निर्वाचन आयोग की वेब साइट पर भी उपलब्ध है।





नियमानुसार हुआ है मनोनयन
मुझे नियमानुसार मनोनीत पार्षद बनाया गया है। नवम्बर-2014 में चुनाव लडऩे के वक्त मैं 8वीं उत्तीर्ण थी। अब मैं 10वीं भी उत्तीर्ण हो गई हूं। अभी तक मुझे प्रमाण-पत्र नहीं मिला है।

दुर्गादेवी सोनी, नगर परिषद में मनोनीत पार्षद





जिम्मेदारों के बेतुके बोल

नप आयुक्त : राज्य सरकार के स्तर का मामला

राज्य सरकार की ओर से पार्षद बनने की योग्यता में 10वीं उत्तीर्ण जोड़ा जरूर है, लेकिन बालोतरा में जब बोर्ड बना तब यह नियम नहीं था। फिर भी यदि गलत मनोनयन हुआ है तो यह सरकार के स्तर का मामला है।

शिवपालसिंह राजपुरोहित, आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा




उपखंड अधिकारी : मुझे नहीं पता, क्या है नियम?

नगर निकाय में पार्षद बनने के लिए 10वीं उत्तीर्ण की योग्यता जोडऩे का नियम कब लागू हुआ, यह मुझे पता नहीं है। शपथ दिलाने वाले का यह काम नहीं है कि वह नियम देखे। मैंने तो शपथ दिला दी थी।

उदयभानु चारण, उपखंड अधिकारी, बालोतरा

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