मंगलवार, 21 जून 2016

जैसलमेर,जिले में षांति एवं भाईचारे का वातावरण बना रहे - अतिरिक्त कलक्टर



जैसलमेर,जिले में षांति एवं भाईचारे का वातावरण बना रहे - अतिरिक्त कलक्टर

जिला षांति समिति की बैठक में विविध पहलुओं पर चर्चा


जैसलमेर, 21 जून। अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ षर्मा ने कहा कि जिलें में षांति एवं भाईचारे का वातावरण बना रहे इसके लिए षांति समिति के सदस्य सजग रहे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि हो तो उसके संबध में पुलिस एवं जिला प्रषासन को समय पर सूचित करे। उन्होंने कहा कि वर्षा होने के बाद राजकीय, चारागाह, सिवाय चक भूमि या रास्ते पर अतिक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाती है इसलिए सदस्यों के ध्यान में ऐसे संभावित मामले हो तो उसकी सूचना समय पर ताकि उन पर कार्यवाही समय रहते की जा सके।

अतिरिक्त जिला कलक्टर षर्मा ने मंगलवार को कलक्टेªट सभागार में आयोजित जिला षांति समिति बैठक में यह बात कही। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सज्जनसिंह,समिति सदस्य भीखसिंह, दीनदयाल जसोड़, जगदीष प्रसाद गाॅधी, अरूण पुरोहित, सूबेदार हुकमसिंह, खेताराम लीलड़, ऊमरदीन मेहर,जयसिंह जोधा उपस्थित थे। अतिरिक्त कलक्टर षर्मा ने कहा कि बसों के संचालन लेकर कोई मामला विवादित हो तो उसकी सूचना, तालाब या नाडियों के आगोर में कोई अतिक्रमण हो तो उसकी सूचना भी तत्काल पुलिस व प्रषासन को देवें ताकि समय रहते आवष्यक कार्यवाही की जा सके।

अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष सज्जनसिंह ने सांकड़ा पंचायत में अतिक्रमण हटाने के मामले में षांति समिति सदस्य भीखसिंह एवं अन्य मौजिज लोंगो ने जो सहयोग दिया उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि गाॅव में कोई अवांछनीय व्यक्ति पाया जावे तो उसकी सूचना संबधित थाने में अवष्य दे।

समिति सदस्य भीखसिंह सांकड़ा ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में प्राचीन कुओं का जीर्णोद्वार कराने, सदस्य दीनदयाल जसोड़ ने इस अभियान में खड़ीनो की बंधाई कराने, देवा रोड़ पर तेज गति से चलने वाली मिट्टी की गाड़ियो का चालान कराने की बात रखी। समिति सदस्य अरूण पुरोहित ने गोपा चैक सांय को यातायात व्यवस्था में सुधार कराने, सदस्य ऊमरदीन मेहर ने पुलिस की बीट प्रणाली को और अधिक मजबूत कराने का सुझाव दिया।




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जिले के समस्त खाद्यान्न थोक एवं खुदरा विक्रेता प्राधिकार पत्रा धारियों और

पट्रोल अनुज्ञा पत्रा को आवष्यक वस्तुऐ आरक्षित रखने के निर्देष


जैसलमेर, 21 जून। जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलक्टर (रसद) विष्वमोहन षर्मा ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवष्यक पदार्थ आदेष 1976 की धारा 20 और राजस्थान पट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेष 1990 की धारा 19 में प्रदत ष्षक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त खाद्यान्न थोक एवं खुदरा विक्रेता प्राधिकार पत्र धारियों और पेट्रोल पम्प अनुज्ञा पत्र धारियों को आवष्यक वस्तुऐं आरक्षित के निर्देष दिए है।

जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेष के अनुसार खाद्यान्न थोक विक्रताओं को 50 क्विटल गेहूॅ, केरोसीन थोक विक्रेता को 1000 लीटर गेहूॅ, पेट्रोल पम्प धारक को 1000 लीटर पेट्रोल, 2000 लीटर डीजल, एलपीजी गैस वितरक को 20 गैस रिफिल सिलेण्डर तथा उचित मूल्य दुकानदार को 50 लीटर केरोसीन डेड स्टाॅक के अलावा आरक्षित रखने के निर्देष दिए है। यह आदेष तुरंत प्रभाव से लागू होगे जो 30 सितम्बर 2016 तक प्रभावी रहेगा। इन आदेषों की अवहेलना करने पर आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7के अतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।




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