सोमवार, 30 मई 2016

प्रतापगढ़।पांच तस्करों को बीस-बीस साल की सजा



प्रतापगढ़।पांच तस्करों को बीस-बीस साल की सजा
एनडीपीएस न्यायालय के विशिष्ठ न्यायाधीश अश्विनी विज ने सोमवार को एनडीपीएस प्रकरण के पांच आरोपितों को बीस-बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांचों पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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विशिष्ठ लोक अभियोजक शिवशंकर भांड ने बताया कि 28 मार्च 2003 को प्रतापगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि गंधेर गांव में एक मकान में ब्राउन शुगर बनाई जा रही है। इस पर वे मय जाब्ते के गांव पहुंचे। गन्धेर में गायरियों के मोहल्ले में एक मकान में कुछ लोग दिखाई दिए। एक व्यक्ति चूल्हे को आंच दे रहा था। सभी व्यक्ति पुलिस जाप्ता देखकर भागे। पुलिस ने सभी का पीछा किया। अन्धेरे का फायदा उठा कर भाग गए।






सभी घरों के किवाड़ अन्दर से बन्द थे। एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। भागे गए लोगों की पहचान गांव के दूल्हे सिंह पुत्र किशनलाल आंजना व शिवा पुत्र भंवरलाल आंजना, जसपालसिंह पुत्र भंवरलाल आंजना, दिनेश पुत्र गंगाजी आंजना एवं बद्रीलाल पुत्र किशनलाल गायरी के रूप में की गई।






सभी को बाद में पुलिस ने एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार किया। न्यायालय में चालान पेश किया गया। पुलिस ने मौके से वहां 4 किलो ब्राउन शुगर, 12 किलो अफीम, 47 किलो पावडर व 7.75 किलो चूना व 1.25 किलो अमोनियम क्लोराइट मिला। न्यायालय ने मामले में सोमवार को पांचों अभियुक्तों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी को पांच-पांच लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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