भीलवाड़ा।पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को पत्नी के हत्या के आरोपित पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित को 30 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामचन्द्रसिंह झाला ने पत्नी की हत्या के आरोपित पति बगला की झोपड़ी निवासी सोहन अहीर को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित को 30 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
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प्रकरण के अनुसार तीन साल पूर्व पथिक नगर में आरोपित सोहन ने अपनी पत्नी कनी की हत्या कर दी थी। उसके बाद वह शव को बगला की झोपड़ी ले गया और वहां अंतिम संस्कार का प्रयास किया था।
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