सोमवार, 25 अप्रैल 2016

अस्मत लूटने के आरोपितों को दस-दस साल की सजा

अस्मत लूटने के आरोपितों को दस-दस साल की सजा

अस्मत लूटने के आरोपितों को दस-दस साल की सजा
विशिष्ट न्यायाधीश (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) रामचन्द्रसिंह झाला ने बुधवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपितों को दोषी मानते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपितों को 40-40 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।

प्रकरण के अनुसार 01 दिसम्बर 2014 की शाम चार बजे गायों की देखरेख के लिए नोहरे में गई नाबालिग लौटकर नहीं आई। नाबालिग को रास्ते में मिले ओड़ों का खेड़ा हाल जमना विहार निवासी ओमप्रकाश ओड व कांवाखेड़ा निवासी राकेश ओड मिले। ये दोनों उसे बाइक पर चंद्रशेखर आजादनगर में एक भवन के पास ले गए।

आरोपित राकेश बाइक पर निगाह रखे हुए था, जबकि ओमप्रकाश इस नाबालिग को झाडिय़ों में ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज जांच शुरू की। जांच के बाद नाबालिक को बरामद कर ओमप्रकाश ओड व राकेश ओड को गिरफ्तार किया तथा दोनों आरोपितों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अदालत में चार्जशीट पेश की।

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