रविवार, 20 मार्च 2016

झालावाड़ 16 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिये निर्देष



जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक सम्पन्न
झालावाड़ 20 मार्च। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक रविवार को मिनी सचिवालय स्थित सभागार मंे जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता मंे आयोजित की गई।

बैठक मंे सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा 4,5,6 व 7 को लागू करने एवं झालावाड़ जिले को 15 अगस्त 2016 तक स्मोक फ्री जिला बनाने की मुहित आरंभ की। इस हेतु जिला कलक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारम्भिक, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी को कोटपा एक्ट का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत कम मरीजों को लाभान्वित करने वाले स्वास्थ्य मार्गदशर्कों को आय व टारगेट के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मार्गदर्शक अपने कार्य से अच्छा रिजल्ट देंगे उनका तीन माह से अधिक का कान्ट्रेक्ट बढाया जायेगा अन्यथा स्वास्थ्य मार्गदर्शक बदल दिये जायेंगे। आशा सहयोगिनियों के माध्यम से भामाशाह योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करवाया जाये। सभी चिकित्सा संस्थानों के मुख्य स्थानों पर पैकेज लिस्ट हिन्दी मंे प्रिंट कराकर लगवाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक ओपीडी, आईपीडी मंे एनएफएसए व भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना मंे लाभान्वित नहीं होने वाले व्यक्तियों से लिखित मंे रसीद लेवें कि वे इस योजना के पात्रा नहीं है। बैठक में जिला कलक्टर ने समस्त ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपने क्षेत्रा के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्रा के माध्यम से योजना की जानकारी देने के निर्देश प्रदान किये। साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना की जांच रेण्डमली करवाई जायेगी।

उन्होंने कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक कैम्प मंे 50 नसबन्दी करवाने के लिए समस्त स्टॉफ से सहयोग लें। सभी ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्रा के चिकित्सा संस्थानों के पीसीटीएस फीडिंग एवं समस्त ऑनलाईन फीडिंग का कार्य व्यक्तिगत रूप से देंखे। रिर्पोट फीडिंग मंे लापरवाही बरनते वाले कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासानात्मक कार्यवाही करें। पीसीटीएस की पूरी टीम आरसीएचओ के माध्यम से फीडिंग की रिपोर्ट प्रतिदिन जिला कलक्टर को वाट्सएप के माध्यम से देंगे। टीकाकरण होने की स्थिति मंे प्रत्येक बालिका को शुभ लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाये। साथ ही जिले की सभी पात्रा बालिकाओं को शुभ लक्ष्मी योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये मेडीकल कॉलेज के साथ बैठक आयोजित की जावे तथा इस योजना के तहत रेफर किये गये बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था आरएमआरएस के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें। ओपीडी मंे आने वाले अतिकुपोषित एवं कुपोषित बच्चों को एमटीसी मंे भर्ती करायें तथा जिले के अधिक से अधिक अतिकुपोषित एवं कुपोषित बच्चों को एमटीसी मंे भर्ती करवाकर उन्हें स्वस्थ करवाने मंे मदद करें।

जिला कलक्टर ने सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को निर्देश प्रदान किये कि प्रति माह आरएमआरएस की बैठक का आयोजन करें, चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा संस्थान को स्वच्छ रखने के निर्देश प्रदान किये साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को सोनोग्राफी सेन्टर एवं नीम हकीमों के विरूद्ध कार्यवाही करते रहें। उन्होंने संस्थागत प्रसव करवाने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश भी ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को दिये।

सभी योजनाओं मंे शत् प्रतिशत उपलब्धि हांसिल करने के निर्देश

जिला कलक्टर ने सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को गम्भीरता से काम करने के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने आगामी वर्ष मंे किसी भी स्वास्थ्य सूचकांक मंे शत् प्रतिशत से कम कार्य करने वाले के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही आगामी वर्ष मंे प्रति माह होने वाली जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक मंे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, शुभ लक्ष्मी योजना किश्त एक-दो, एमटीसी एवं कोटपा अधिनियम की मासिक लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करना सुनिश्चित करें।

16 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिये निर्देष

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साजिद खान को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक मंे अनुपस्थित रहे चिकित्सकों डॉ. मृत्युजंय मण्डल, बीसीएमओ एवं सीएचसी प्रभारी बकानी, डॉ. नरेश अग्रवाल, रटलाई, डॉ. के.के. सोनी, सुनेल, डॉ. आशीष, चौहमेला, डॉ. रोहिताश, भवानीमण्डी, डॉ. अर्ष महबूूब, पीएचसी सरडा, डॉ. शबरीना, उन्हैल, डॉ. सौरभ, हेमड़ा, डॉ. शमीक अंसारी, हरनावदागजा, डॉ. दिनेश मीणा, करावन, डॉ. शैलेन्द्र मेहता, गाडरवाड़ानूरजी, डॉ. बृज बिहारी मीणा, पनवाड़, डॉ. महेन्द्र वर्मा, दहीखेड़ा, डॉ. दलजीत सिंह, गुराड़ियाजोगा, डॉ. नरेश अग्रवाल, मिश्रोली एवं डॉ. घनश्याम गुर्जर, डोण्डा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

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