अफीम तस्कर महिला को 7 साल की सजा
कोटा. जीआरपी थाने में करीब तीन साल पहले गिरफ्तार अफीम तस्कर महिला को एनडीपीएस अदालत ने गुरुवार को 7 साल कठोर कैद व 70 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
जीआरपी थाने के तत्कालीन थानाधिकारी गोपाललाल मीणा ने 4 जनवरी 2013 को प्लेटफार्म नम्बर एक पर खड़ी गोल्डन टेम्पल मेल की जांच की थी। इस दौरान महिला कोच में बैठी हिंडोली थाना क्षेत्र के बड़ा नयागांव निवासी रतन कंवर (62) पुलिस को देखकर घबरा गई।
संदिग्ध नजर आने पर उसकी तलाशी ली तो सीट पर कम्बल के नीचे थैली में डेढ़ किलो अफीम बरामद हुई। पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने बताया कि सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने महिला रतन कंवर को 7 साल कठोर कैद व 70 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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