बुधवार, 16 दिसंबर 2015

जयपुर। अवैध बजरी खनन रोकने के निर्देशों की करो पालना

जयपुर। अवैध बजरी खनन रोकने के निर्देशों की करो पालना


जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध बजरी खनन रोकने के संबंध में गत वर्ष 18 दिसंबर को दिए निर्देशों की पालना करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने 21 जनवरी को राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए।

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सुनवाई के दौरान सवाईमाधोपुर एसपी अदालत में हाजिर हुए। उनकी ओर से बताया गया कि अवैध खनन को रोकने के लिए जल्दी ही अभियान चलाया जाएगा। एसपी ने अदालत को आश्वस्त किया कि खनन में शामिल अपंजीकृत वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं ऑल राजस्थान बजरी ट्रक वेलफेयर सोसायटी की ओर से कहा गया कि ओवर लोड वाहनों पर कार्रवाई के संबंध में विभागों में समन्वय नहीं है। यदि परिवहन विभाग कार्रवाई करता है तो सिर्फ ओवर लोड का जुर्माना वसूल कर वाहन छोड देता है। जबकि सभी विभागों को समन्वय से कार्रवाई करनी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व में दिए आदेशों की पालना कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

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