सोमवार, 28 दिसंबर 2015

बाडमेर, बकाया राजस्व प्रकरणांे का प्राथमिकता से निस्तारण करेंः शर्मा



बाडमेर, बकाया राजस्व प्रकरणांे का प्राथमिकता से निस्तारण करेंः शर्मा
बाडमेर, 28 दिसंबर। पिछले पांच साल से बकाया राजस्व प्रकरणांे का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। पीडीआर एवं रोड़ा एक्ट के प्रकरणांे को निस्तारण करने की कार्रवाई की जाए। जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में राजस्व अधिकारियांे की बैठक मंे यह बात कही।

इस दौरान जिला कलक्टर शर्मा ने कहा कि तीन साल से पुराने गैर खातेदारांे के मामलांे के निस्तारण मंे राजस्व अधिकारी गंभीरता बरतें। इसके लिए पटवारीवार समीक्षा करते हुए उनसे यह भी रिपोर्ट ली जाए कि खातेदारी अधिकार दिलाने के प्रकरणांे की क्या स्थिति है और उनकी ओर से क्या कार्यवाही की गई है। उन्हांेने कहा कि नई ग्राम पंचायतांे के लिए भूखंड आवंटन के प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व संबंधित तहसीलदार मौका मुआयना करें। साथ ही स्कूलांे को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव भी प्राथमिकता से भिजवाए जाए। प्रस्ताव भिजवाते समय यह भी सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित भूखंड तक जाने का रास्ता है। जिला कलक्टर ने कहा कि पूर्व मंे भिजवाए गए भूखंड आवंटन के प्रस्तावांे मंे भी रास्ता नहीं होने वाले प्रकरणांे को चिन्हित कर रास्ता उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाए। उन्हांेने कहा कि भूमिहीन परिवारांे को भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया संपादित की जाए। इस दौरान जिला कलक्टर ने सीलिंग प्रकरण, पेडिंग म्यूटेशन के प्रकरणांे को निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रत्येक उपखंड के लंबित प्रकरणांे की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि उपखंड अधिकारी इस बारे मंे निस्तारित हुए प्रकरणांे की जानकारी भिजवाएं। उन्हांेने फौजदारी प्रकरणांे की समीक्षा करते हुए इनका निस्तारण करवाने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने कहा कि 107, 110 मंे पाबंद करवाने की कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि संबंधित व्यक्ति तक नोटिस पहुंचने के साथ वह पाबंद हो। इसके लिए संबंधित थानाधिकारियांे के साथ बैठक करके इसकी पालना करवाई जाए।

अतिक्रमण हटाने के निर्देशः जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने उपखंड अधिकारियांे एवं तहसीलदारांे को ओरण, गोचर एवं सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि 91 के तहत कार्यवाही करने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित स्थान से अतिक्रमण हटे। उन्हांेने इसके लिए पटवार सर्किल वार अतिक्रमणांे को चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि इसके लिए संबंधित उपखंड अधिकारी स्वयं मोनेटरिंग करें।

संपरिवर्तन आदेश की प्रति भिजवाने के निर्देशः जिला कलक्टर शर्मा ने राजस्व अधिकारियांे की बैठक मंे उपखंड अधिकारियांे को भूमि संपरिवर्तन संबंधित आदेशांे की प्रति भिजवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि इसमंे किसी तरह की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

भामाशाह कार्ड की सीडिंग बढ़ाएः बैठक मंे जिला कलक्टर ने पंचायत समितिवार भामाशाह कार्ड सीडिंग की स्थिति एवं कार्ड वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि सीडिंग के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाए। इसमंे घर-घर पहुंचकर सूचनाएं एकत्रित की जाए। उन्हांेने उपखंड अधिकारियांे को भामाशाह कार्ड वितरण की भी व्यक्तिशः मोनेटरिंग करने के निर्देश दिए।

पुलिस स्टेशन मंे मामले दर्ज करवाने के निर्देशः मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने कहा कि अवैध जल कनेक्शन काटने की कार्रवाई के साथ उनके खिलाफ संबंधित पुलिस स्टेशन मंे राजकीय संपति को नुकसान पहुंचाने संबंधित मामले दर्ज कराए जाए। साथ ही जीएलआर की सफाई संबंधित रिपोर्ट भी भिजवाए।

बोर्डर जमीन के प्रकरणांे मंे प्रभावी पैरवी के निर्देश

बाडमेर, 28 दिसंबर। अदालतांे मंे विचाराधीन बोर्डर जमीन के प्रकरणांे मंे जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने उपखंड अधिकारियांे एवं तहसीलदारों को प्रभावी रूप से पैरवी करने के निर्देश दिए है। इस बारे मंे संबंधित उप पंजीयकांे की ओर से रजिस्ट्री निरस्त करवाने के लिए अदालत मंे मामले पेश किए गए थे।

राजस्व अधिकारियांे की बैठक के दौरान जिला कलक्टर शर्मा ने निर्देशित किया कि अधिसूचित थाना क्षेत्र मंे दर्ज हुए ऐसे प्रकरणांे मंे प्रभावी पैरवी की जाए। उन्हांेने संबंधित प्रकरणांे का ब्यौरा भी भिजवाने के निर्देश दिए।

अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग रोकने को ठोस कार्रवाई के निर्देश

बाडमेर, 28 दिसंबर। जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने बाड़मेर जिले मंे अवैध खनन एवं वाहनांे मंे ओवरलोडिंग को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफे्रस हाल मंे राजस्व, पुलिस,खान एवं यातायात विभाग के अधिकारियांे की बैठक के दौरान जिला कलक्टर शर्मा ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से प्रभावी कार्रवाई करें। उन्हांेने कहा कि सरकारी भूमि पर होने अवैध खनन को रोकने के लिए खान एवं पुलिस विभाग कार्रवाई करें। इसी तरह खातेदारी भूमि पर होने वाले खनन को रोकने के लिए तहसीलदार खातेदारी नियमांे के तहत कार्रवाई करें। उन्हांेने इस दौरान बाड़मेर एवं बायतू उपखंड अधिकारी को अवैध खनन का माल खरीदने वाली फैक्ट्रियांे के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान बायतू उपखंड अधिकारी ने बताया कि उन्हांेने तीन फैक्ट्री सीज करने की कार्रवाई की है। खान विभाग के मुख्य खनि अभियंता ने बताया कि अवैध खनन के सात मामलांे मंे 3 लाख 42 हजार रूपए वसूले गए है। साथ ही चार मामलांे मंे एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिला कलक्टर ने खनन के लिए दिए जाने वाले परमिट की सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार को उपलब्ध कराने के निर्देश खान विभाग के अधिकारियों को दिए। पुलिस उप अधीक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है।

ओवरलोडेड वाहनांे के खिलाफ कार्रवाई करेंः जिला कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने यातायात एवं पुलिस विभाग के अधिकारियांे को पूरे जिले मंे अवैध एवं ओवरलोडेड चलने वाले वाहनांे के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि इसमंे किसी तरह की कौताही नहीं बरती जाए।

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