बुधवार, 23 दिसंबर 2015

भीलवाड़ा।डोडा चूरा तस्कर को दस साल का कारावास



भीलवाड़ा।डोडा चूरा तस्कर को दस साल का कारावास


विशिष्ट न्यायाधीश(एनडीपीएस प्रकरण) ने बुधवार को डोडा चूरा तस्करी के मामले में एक आरोपित को दस साल का कारावास व एक लाख रुपए की जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार 28 मार्च 2014 को बीगोद थाना प्रभारी को तस्करी की सूचना मिली। जिस पर उन्होंने एक कार का पीछा किया। भीलवाड़ा की ओर से आई काले रंग की कार को थाने के बाहर रूकवाया। उसमें चालक मध्यप्रदेश के नीमच जिले के रायसिंहपुरा निवासी सुरेंद्र उर्फ लाला था। कार की तलाशी लेने पर उसमें चालक की सीट के पीछे सात बोरों में डोडा चूरा भरा था। पुलिस ने डोडा चूरा सहित कार को जब्त कर चालक सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। डोडा चूरा का वजन करवाने पर 131 किलोग्राम डोडा चूरा पाया गया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपित सुरेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था।

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