खाद्य सुरक्षा कानुन का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो-कर्नल सोनाराम
पेयजल पाईपलाईन हेतु रेल्वे क्राॅसिंग की अनुमति प्राथमिता पर प्रदान करे
जैसलमेर- 09दिसम्बर2015- बाड़मेर-जैसलमेर सांसद के निजी प्रवक्ता अरूण पुरोहित ने बताया कि सांसद कर्नल सोनाराम चैधरी ने बुधवार केा प्रषनकाल में मांग उठाई कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(एनएफएसए) का क्रियान्वयन सही रूप से नही हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकारी ऐजेन्सीज द्वारा पात्र व्यक्तियाॅ का सही रूप में चिन्हित नहीं कर पाये जाने के कारण एक्ट की मूल भावनाओं अनुरूप गरीब को खाद्य सामग्री का वितरण नहीं हो पाकर पपात्र लोग इस अधिनियम का फायदा उठा रहे है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्री रामविलास पासवान ने बताया कि अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित प्रारंभिक कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। खाद्यान्नों को आवंटन पूर्ववर्ती लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली(टीपीडीएस) के तहत जारी है। 2013 से 2015 तक 23 राज्यों में लाभार्थियों की पहचान का कार्य किया गया है। जिसमें राजस्थान सम्मित है। उक्त सुचियों की ग्राम पंचायत स्तर पर पुनःसमिक्षा की जा रही है। अपात्रों प्रथक करने का कार्य किया जा रहा है। देष मंे वर्तमान में 49.67 करोड लाभार्थी रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त कर रहे है। राजस्थान में 2013-14 में 1395.79, 2014-15 में 2791.57 एवं 2015-16 में अब तक 2791.57 का आवंटन किया गया है।
निजी प्रवक्ता अरूण पुरोहित ने बताया कि सांसद ने बाडमेर-जैसलमेर जिले की वृहद पेयजल योजनाओं केा रेल्वे विभाग द्वारा रेल्वे- क्रोसिंग की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण अनावष्यक देरी होने से लक्ष्य के अनुसार जलापूर्ति नहीं होने के कारण आमजन को परेषानी उठानी पड रही है। इसलिए विभागाधिकारियों को पेयजल येाजनाओं हेतु मांगी गई अनुमतियों केा प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे। रेल राज्यमन्त्री मनोजसिंन्हा ने बताया कि बाडमेर-जैसलमेर की वृहद पेयजल येाजनाओं के किये पानी केी पाईप लाईनों केा क्रास करने के 16 प्रस्ताव प्राप्त है। जिनमें से 9 मामलों में प्रायेाजक ऐजेंसियों केा कार्यविधि संबंधि अपेक्षाऐं पूरी करनी है। आक्षेपों की पूर्ति पूर्ण होते ही अनुमति प्रदान कर दी जाने हेतु अधिकारियों को निर्देषित कर दिया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें