बुधवार, 2 दिसंबर 2015

कोटा. अफीम तस्कर को 5 साल कठोर कैद

कोटा. अफीम तस्कर को 5 साल कठोर कैद


कोटा. उप नारकोटिक्स आयुक्त की टीम द्वारा करीब तीन साल पहले गिरफ्तार अफीम तस्कर को अदालत ने बुधवार को 5 साल कठोर कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
उप आयुक्त कार्यालय की ओर से मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम 4 सितम्बर 2012 को झालावाड़ रोड पर जगपुरा पहुंची। यहां उन्होंने झालावाड़ की तरफ से आ रही रोडवेज की बस को रोककर तलाशी ली।
परिचालक की सीट पर बैठे कल्याणपुरा झालावाड़ निवासी कालूलाल मीणा के पास एक बैग मिला, जिसमें 930 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक राम स्वरूप शर्मा ने बताया कि अनुसंधान के दौरान पूछताछ में कालू ने यह अफीम राम नगर अमृतसर निवासी रघुवंश भारद्वाज को देने जाना बताया था।
बाद में रघुवंश को भी गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने कालूलाल को दोषी पाए जाने पर 5 साल कठोर कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। जबकि रघुवंश को दोषमुक्त कर दिया।

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