मंगलवार, 15 दिसंबर 2015

चित्तौडग़ढ़ तस्कर को 20 वर्ष का कठोर कारावास



चित्तौडग़ढ़ तस्कर को 20 वर्ष का कठोर कारावास


डोडा चूरा तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस क्रमांक-दो ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं दो लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक अर्जुनलाल तिवारी ने बताया कि 20 अप्रेल 2005 को निम्बाहेड़ा के तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक शांतिलाल चौबिसा को मुखबिर से डोडा चूरा तस्करी की सूचना मिली थी।

इस पर उच्च अधिकारियों को सूचना देकर निम्बाहेड़ा पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। निम्बाहेड़ा थाना इंचार्ज शिवराजसिंह ने नीमच मार्ग पर पुराने टोल नाके के यहां नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक आया, जिसे जाप्ते ने हाथ देकर रुकवाया।

ट्रक से एक आरोपित फरार हो गया जबकि पुलिस जाप्ते ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने ट्रक की जांच की तो उसमें ऊपर प्याज की बोरियां व नीचे दूसरी बोरियों में पीसा हुआ डोडा चूरा भरा हुआ था।

पुलिस ने ट्रक से 37 क्विंटल 29 किलो डोडा चूरा जब्त कर हरियाणा के न्यू भगत नगर, पानीपत निवासी सुरेन्द्रसिंह उर्फ पप्पू पुत्र प्रेमसिंह जाट को गिरफ्तार कर फरार हुए माण्डी निवासी जगमेरसिंह उर्फ जसमेरसिंह पुत्र भीमसिंह जाट को नामजद किया।

बाद में पुलिस ने जगमेरसिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद दोनों आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया।

विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण क्रमांक-दो विक्रांत गुप्ता ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त जगमेरसिंह उर्फ जसमेरसिंह जाट को एनडीपीएस प्रकरण 8/15 के तहत दोषी माना।

आरोपित को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं दो लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। वहीं सुरेन्द्रसिंह उर्फ पप्पू को एक सितम्बर 2008 को मफरुर घोषित किया।

इसके विरुद्ध अनुसंधान खुला रखने के आदेश दिए हैं। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 15 गवाह एवं 22 दस्तावेज पेश किए गए।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें