सोमवार, 14 दिसंबर 2015

जोधपुर अफीम तस्कर को 12 साल की कैद



जोधपुर अफीम तस्कर को 12 साल की कैद


एनडीपीएस न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने अफीम तस्करी के मामले में पकड़े गए तीन सगे भाइयों में से दो को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। एक आरोपी चांदना भाखर निवासी महेश उर्फ बंटी पुत्र भाखरराम विश्नोई को दोषी मानते हुए 12 साल की कैद और 1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिए।

अभियोजन पक्ष की ओर से थानाराम विश्नोई ने अदालत को बताया कि आरोपी तीनों सगे भाई हैं और तीनों मिलकर अफीम तस्करी का व्यवसाय करते हैं और इनके पास से बड़ी मात्रा में अफीम का जखीरा बरामद हुआ है, इसलिए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं आरोपियों की ओर से कहा गया कि जहां से अफीम बरामद की गई, वहां पर तीनों ही आरोपी नहीं मिले।

उन्हें झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने आरोपी महेश उर्फ बंटी को दोषी मानते हुए 12 साल की कैद व 1 लाख रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया और उसके दो भाई भंवरलाल व मोहनलाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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