मंगलवार, 3 नवंबर 2015

नई दिल्ली।उबर रेप केस: कार में लड़की से बलात्कार करने वाले ड्राइवर शिव कुमार को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा



नई दिल्ली।उबर रेप केस: कार में लड़की से बलात्कार करने वाले ड्राइवर शिव कुमार को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा


दिल्ली के उबर रेप केस में कोर्ट ने सजा पर मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी शिव कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पूर्व मंगलवार को कोर्ट ने मामले में आरोपी कैब ड्राइवर शिव कुमार को दोषी ठहराया था।

उबर रेप केस में मंगलवार को सजा सुनाए जाने से पहले प्रोसिक्यूशन के वकील ने दोषी शिवकुमार को कम से कम आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने की मांग की थी। फैसला आने के बाद वकील अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि समाज में अच्छा संदेश जाए इसलिए उन्होंने कोर्ट से दोषी को आजीवन कारावास की सजा देने का अनुरोध किया था।

कोर्ट ने इन धाराओं में माना था दोषी

कोर्ट ने अपने फैसले में शिव कुमार को दुष्कर्म, अपहरण, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट की धाराओं के तहत दोषी पाया था। जिन धाराओं के तहत शिवकुमार को दोषी पाया गया है उसके तहत उसे उम्रकैद होने की उम्मीद जताई जा रही थी। शिवकुमार का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

क्या है पूरा मामला

यह मामला पिछले साल 6 दिसंबर का है। उबर कैब कंपनी के ड्राइवर शिवकुमार ने गाड़ी में ही एक युवती से रेप किया। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली युवती ने एप्लीकेशन सर्विस के जरिए कैब हायर की। मामले के चर्चा में आने के बाद उबर को अपनी सेवाएं कुछ समय के लिए बंद करनी पड़ी थी। इस मामले में 6 दिसंबर को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।

कौन है शिव कुमार यादव

32 साल का शिव कुमार यादव यूपी के मैनपुरी का रहने वाला है। वह शादीशुदा है और दो बच्चे हैं। उस पर यूपी में भी एक रेप केस चल रहा है। जबकि दिल्ली के महरौली में रेप केस से वह बरी हो चुका है। यूपी में उसके खिलाफ गुंडा एक्ट और आर्म्स एक्ट के मामले भी चले हैं।

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