जैसलमेरनामा। जैसलमेर जिले की सरकारी खबरे
भामाषाह/आधार कार्ड सीडिंग सर्वे रिर्पोट का फिगर कार्य
बहुत अधिक संख्या में षत प्रतिषत कराये जाने पर विषेष जोर
जैसलमेर, 4 नवम्बर/ विकास अधिकारी पंचायत समिति सम लादुराम विष्नोई ने बताया कि मंगलवार 3 नवंबर कि स्थिति के अनुसार भामाषाह/आधारकार्ड सीडिगं सर्वे रिर्पोट का फिगर बहुत कम संख्या में प्राप्त हुआ है जबकि 5 नवंबर बुधवार तक 100 प्रतिषत सीडिंग का कार्य करने के निर्देष दिये गये है।
विकास अधिकारी ने बताया कि जिन ग्राम पचायतो की सर्वे सिडिंग कार्य 50 प्रतिषत से कम है वे पंचायते तत्काल सिडिंग का कार्य करावे।अन्यथा उनके विरूध कार्यवाही प्रस्तावित होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी ग्रामसेवक की रहेगी।
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इंस्पायर अवार्ड योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र 15 नवंबर तक जमा कराये जाऐंगे
जैसलमेर, 4 नवम्बर/जिले के समस्त रामावि/राउमावि/बालिका/निजी/प्राथमिक विधालय जिनमे कक्षा 6-10 तक संचालित है, उनके संस्थाप्रधानों को आदेषित किया जाता है कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग द्वारा संचालित इंस्पायर अवार्ड योजना के अन्तर्गत सभी विधालयों को कक्षा 6-10 तक के विज्ञान एवं गणित विषय मे औसत सर्वश्रैष्ठ विधार्थी का आॅनलाईन आवेदन करवाया जाना है। इसके लिए ूूूण्पदेचपतमंूंतके.केजण्हवअण्पदध् वेबसाइट पर जावें , आवेदन की अंतिम तिथि 15.11.2015 है। अधिक जानकारी के लिए पदेचपतम कपेजतपबज ंनजीवतपजल ;कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी-माध्यमिक जैसलमेर) से सम्पर्क करें।
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माईक्रो एटीएम सम्बंधी प्रशिक्षण गुरूवार 5 नवंबर को
जैसलमेर 04 नवम्बर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के निर्देशानुसार भामाशाह परियोजना के अन्तर्गत ई-मित्र केन्द्रों द्वारा माईक्रो एटीएम से राशि प्राप्त करने के सम्बंध में विडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से गुरूवार 5 नवंबर को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जैसलमेर के उपनिदेशक (ए.सी.पी.) हरिशंकर अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित नागरिक ई-मित्र केन्द्र द्वारा माईक्रो एटीएम से राशि प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि इस विडियो काॅन्फ्रेसिंग में बी.डी.ओ, सरपंच, ब्लाॅक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति के प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक तथा ई-मित्र एल.एस.पी. व माईक्रो एटीएम ई-मित्र संचालक उपस्थित होंगे। अग्रवाल ने बताया कि इस प्रशिक्षण तीनो पंचायत समितियों के अटल सेवा केन्द्र में स्थित विडियो काॅन्फ्रेसिंग कक्ष में गुरूवार 5 नवंबर को दोपहर 2.30 से 4.00 तक होगी।
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दीपावली पर्व पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
जैसलमेर , 4 नवम्बर / जिले में दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए असामाजिक तत्वो द्धारा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की चेष्ठा एवं जन साधारण की सुरक्षा एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए एवं दीपावली पर्व पर शरारती एवं असामाजिक तत्वों द्धारा एलपीजी गोदम , पेट्रोल पंप, भूमिगत केरोसीन डिपों पेट्रोल के भण्डारण चारा डिपों के आस-पास अग्नि कौतूक छोडने से आगजनी व अन्य दुर्धटनाओं की पूर्ण संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विष्वमोहन षर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिलें में निषेधाज्ञा जारी की है।
जिला मजिस्ट्रेट षर्मा ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तिओं का प्रयोग करते हुए आदेष दिया है कि दीपावली के अवसर पर जैसलमेर जिले में आतिषबाजी सांय 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही की जावे एवं रात्रि 10.00 बजे के पश्चात् व प्रातः 6.00 बजे तक पटाखें नहीं छोडे जावे व अन्य आतिषबाजी भी नहीं की जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी निर्देषों की पालना की जावे।
आदेषानुसार इस दौरान जैसलमेर जिले में कोई भी व्यक्ति षस्त्र तेज धार वाले शस्त्र आदि सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र-षस्त्र तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रर्दषन करेगा लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल राजस्थान शस्त्र पुलिस सिविल पुलिस होमगार्ड सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कि कानून शान्ति व्यवस्था के संबंध में अपने पर हथियार रखने को अधिकृत किये गये है उन पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भडकाने वाले नारे नहीं लगायेगा एव ंना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जावेगें तथा नहीं किसी धार्मिक पूजा स्थल के आस-पास फटाखे छोडेगे,जिससे किसी धर्म समुदाय के व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहॅुच रही हो।
जैसलमेर जिले में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई भी अग्निबाण,अत्याधिक आवाज वाले पटाखों एवं आतिषबाजी का क्रय-विक्रय भण्डारण एवं उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
अग्निवाहक पटाखे यथा राकेट चिडिया हवाई जहाज हवाई पटाखें सिटी पटाखें एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा शान्त धोषित क्षेत्र एवं घास डिपो , बस स्टेण्ड , सिनेमा , रेल्वे स्टेषन , विद्यालयों , पेट्रोल पम्पों , गैस गोदामों , अस्पतालों , पोस्ट आफिस व औद्यौगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जायेगा।
यह आदेष सार्वजनिक हित में है एवं किसी व्यक्ति विषेष को सूचना या आदेष तामिल कराना संभव नहीं है।
इस आदेष की अवेहलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेष आगामी 15 नवंबर 2015 तक अथवा अन्य आदेष होने तक जो भी पूर्व हों प्रभावषील रहेगा। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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सरपंचों की विडियों कान्फ्रेंस - गुरूवार को
जैसलमेर , 4 नवम्बर /सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम लादूराम विश्नोई ने बताया है कि नवंबर 5 को पंचायत समिति सम के सभागार में दोपहर 02ः30 बजे सरपंचों की विडियों कान्फ्रेंस पंचायत समिति सम के आई.टी. केन्द्र में आयोजित होगी। उल्लेख्नीय है कि समस्त सरपंचगण से आग्रह किया है कि इस विडियों कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए उपस्थित होना सुनिष्चित करावें।
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जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान जनसुनवाई का आयोजन मंगलवार 10 नवंबर को
जैसलमेर , 4 नवम्बर /अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ ष्षर्मा ने एक आदेष जारी कर बताया कि जिलें में आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण एवं समस्याओं के समाधान को लेकर जन सुनवाई के अन्तर्गत 10 नवंबर को प्रातः 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान जनसुनवाई ष्वििर का आयोजन रखा गया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ष्षर्मा ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देषित किया है कि वे इस बैैठक में आवष्यक रिकार्ड सहित नियत समय पर उपस्थित होना सुनिष्चित करावे। उन्होने बताया कि इस षिविर में आमजन अपनी समस्याओं को पेष कर सकते है।
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जैसलमेंर समिति के सरपंचो की कार्यषाला गुरूवार 5नवंबर को
जैसलमेर 04 नवम्बर 2015। पंचायती राज विभाग के तहत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं को महानरेगा के तहत डवटेल किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में सरपंचो को जानकारी देने हेतु एक कार्यषाला का आयोजन अटल सेवा केन्द्र पंचायत समिति जैसलमेर में रखा गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए विकास अधिकारी छोगाराम विष्नोई ने बताया कि नवंबर 5 को प्रातः 11 बजे अटल सेवा केन्द्र पंचायत समिति जैसलमेर में एक विडियो कांफे्रसिंग के जरिये सरपंचो को डवटेल योजनाओं की जानकारी दी जावेगी।
भामाषाह/आधार कार्ड सीडिंग सर्वे रिर्पोट का फिगर कार्य
बहुत अधिक संख्या में षत प्रतिषत कराये जाने पर विषेष जोर
जैसलमेर, 4 नवम्बर/ विकास अधिकारी पंचायत समिति सम लादुराम विष्नोई ने बताया कि मंगलवार 3 नवंबर कि स्थिति के अनुसार भामाषाह/आधारकार्ड सीडिगं सर्वे रिर्पोट का फिगर बहुत कम संख्या में प्राप्त हुआ है जबकि 5 नवंबर बुधवार तक 100 प्रतिषत सीडिंग का कार्य करने के निर्देष दिये गये है।
विकास अधिकारी ने बताया कि जिन ग्राम पचायतो की सर्वे सिडिंग कार्य 50 प्रतिषत से कम है वे पंचायते तत्काल सिडिंग का कार्य करावे।अन्यथा उनके विरूध कार्यवाही प्रस्तावित होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी ग्रामसेवक की रहेगी।
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इंस्पायर अवार्ड योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र 15 नवंबर तक जमा कराये जाऐंगे
जैसलमेर, 4 नवम्बर/जिले के समस्त रामावि/राउमावि/बालिका/निजी/प्राथमिक विधालय जिनमे कक्षा 6-10 तक संचालित है, उनके संस्थाप्रधानों को आदेषित किया जाता है कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग द्वारा संचालित इंस्पायर अवार्ड योजना के अन्तर्गत सभी विधालयों को कक्षा 6-10 तक के विज्ञान एवं गणित विषय मे औसत सर्वश्रैष्ठ विधार्थी का आॅनलाईन आवेदन करवाया जाना है। इसके लिए ूूूण्पदेचपतमंूंतके.केजण्हवअण्पदध् वेबसाइट पर जावें , आवेदन की अंतिम तिथि 15.11.2015 है। अधिक जानकारी के लिए पदेचपतम कपेजतपबज ंनजीवतपजल ;कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी-माध्यमिक जैसलमेर) से सम्पर्क करें।
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माईक्रो एटीएम सम्बंधी प्रशिक्षण गुरूवार 5 नवंबर को
जैसलमेर 04 नवम्बर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के निर्देशानुसार भामाशाह परियोजना के अन्तर्गत ई-मित्र केन्द्रों द्वारा माईक्रो एटीएम से राशि प्राप्त करने के सम्बंध में विडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से गुरूवार 5 नवंबर को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जैसलमेर के उपनिदेशक (ए.सी.पी.) हरिशंकर अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित नागरिक ई-मित्र केन्द्र द्वारा माईक्रो एटीएम से राशि प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि इस विडियो काॅन्फ्रेसिंग में बी.डी.ओ, सरपंच, ब्लाॅक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति के प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक तथा ई-मित्र एल.एस.पी. व माईक्रो एटीएम ई-मित्र संचालक उपस्थित होंगे। अग्रवाल ने बताया कि इस प्रशिक्षण तीनो पंचायत समितियों के अटल सेवा केन्द्र में स्थित विडियो काॅन्फ्रेसिंग कक्ष में गुरूवार 5 नवंबर को दोपहर 2.30 से 4.00 तक होगी।
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दीपावली पर्व पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
जैसलमेर , 4 नवम्बर / जिले में दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए असामाजिक तत्वो द्धारा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की चेष्ठा एवं जन साधारण की सुरक्षा एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए एवं दीपावली पर्व पर शरारती एवं असामाजिक तत्वों द्धारा एलपीजी गोदम , पेट्रोल पंप, भूमिगत केरोसीन डिपों पेट्रोल के भण्डारण चारा डिपों के आस-पास अग्नि कौतूक छोडने से आगजनी व अन्य दुर्धटनाओं की पूर्ण संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विष्वमोहन षर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिलें में निषेधाज्ञा जारी की है।
जिला मजिस्ट्रेट षर्मा ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तिओं का प्रयोग करते हुए आदेष दिया है कि दीपावली के अवसर पर जैसलमेर जिले में आतिषबाजी सांय 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही की जावे एवं रात्रि 10.00 बजे के पश्चात् व प्रातः 6.00 बजे तक पटाखें नहीं छोडे जावे व अन्य आतिषबाजी भी नहीं की जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी निर्देषों की पालना की जावे।
आदेषानुसार इस दौरान जैसलमेर जिले में कोई भी व्यक्ति षस्त्र तेज धार वाले शस्त्र आदि सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र-षस्त्र तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रर्दषन करेगा लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल राजस्थान शस्त्र पुलिस सिविल पुलिस होमगार्ड सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कि कानून शान्ति व्यवस्था के संबंध में अपने पर हथियार रखने को अधिकृत किये गये है उन पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भडकाने वाले नारे नहीं लगायेगा एव ंना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जावेगें तथा नहीं किसी धार्मिक पूजा स्थल के आस-पास फटाखे छोडेगे,जिससे किसी धर्म समुदाय के व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहॅुच रही हो।
जैसलमेर जिले में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई भी अग्निबाण,अत्याधिक आवाज वाले पटाखों एवं आतिषबाजी का क्रय-विक्रय भण्डारण एवं उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
अग्निवाहक पटाखे यथा राकेट चिडिया हवाई जहाज हवाई पटाखें सिटी पटाखें एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा शान्त धोषित क्षेत्र एवं घास डिपो , बस स्टेण्ड , सिनेमा , रेल्वे स्टेषन , विद्यालयों , पेट्रोल पम्पों , गैस गोदामों , अस्पतालों , पोस्ट आफिस व औद्यौगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जायेगा।
यह आदेष सार्वजनिक हित में है एवं किसी व्यक्ति विषेष को सूचना या आदेष तामिल कराना संभव नहीं है।
इस आदेष की अवेहलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेष आगामी 15 नवंबर 2015 तक अथवा अन्य आदेष होने तक जो भी पूर्व हों प्रभावषील रहेगा। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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सरपंचों की विडियों कान्फ्रेंस - गुरूवार को
जैसलमेर , 4 नवम्बर /सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम लादूराम विश्नोई ने बताया है कि नवंबर 5 को पंचायत समिति सम के सभागार में दोपहर 02ः30 बजे सरपंचों की विडियों कान्फ्रेंस पंचायत समिति सम के आई.टी. केन्द्र में आयोजित होगी। उल्लेख्नीय है कि समस्त सरपंचगण से आग्रह किया है कि इस विडियों कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए उपस्थित होना सुनिष्चित करावें।
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जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान जनसुनवाई का आयोजन मंगलवार 10 नवंबर को
जैसलमेर , 4 नवम्बर /अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ ष्षर्मा ने एक आदेष जारी कर बताया कि जिलें में आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण एवं समस्याओं के समाधान को लेकर जन सुनवाई के अन्तर्गत 10 नवंबर को प्रातः 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान जनसुनवाई ष्वििर का आयोजन रखा गया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ष्षर्मा ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देषित किया है कि वे इस बैैठक में आवष्यक रिकार्ड सहित नियत समय पर उपस्थित होना सुनिष्चित करावे। उन्होने बताया कि इस षिविर में आमजन अपनी समस्याओं को पेष कर सकते है।
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जैसलमेंर समिति के सरपंचो की कार्यषाला गुरूवार 5नवंबर को
जैसलमेर 04 नवम्बर 2015। पंचायती राज विभाग के तहत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं को महानरेगा के तहत डवटेल किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में सरपंचो को जानकारी देने हेतु एक कार्यषाला का आयोजन अटल सेवा केन्द्र पंचायत समिति जैसलमेर में रखा गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए विकास अधिकारी छोगाराम विष्नोई ने बताया कि नवंबर 5 को प्रातः 11 बजे अटल सेवा केन्द्र पंचायत समिति जैसलमेर में एक विडियो कांफे्रसिंग के जरिये सरपंचो को डवटेल योजनाओं की जानकारी दी जावेगी।
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