बकाया मूल राशि जमा कराने पर जुड़ सकेंगे कटे हुए विद्युत कनेक्शन
-रियायती योजना की अवधि अब 31 दिसंबर 2015 तक
बाड़मेर, 28 अक्टूबर। हर घर बिजली डिस्काम आपके द्वार अभियान मंे आयोजित शिविरांे मंे घरेलू श्रेणी के विच्छेदित बिजली कनेक्शनांे को पुनः जोड़ने के लिए रियायती योजना की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2015 तक कर दी गई है। इसके तहत अब 31 दिसंबर 2013 से पूर्व विच्छेदित हुए कनेक्शनांे को बिना शुल्क एवं ब्याज के केवल मूल बकाया राशि जमा कराने पर पुनः विद्युत कनेक्शन जोड़ दिए जाएंगे।
विद्युत वितरण निगमांे के अध्यक्ष भास्कर ए.सांवत ने बताया कि इस रियायती योजना के तहत घरेलू श्रेणी के सभी उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन 31 दिसंबर 2013 से पूर्व विच्छेदित है और ऐसे उपभोक्ता यदि 31 दिसंबर 2015 तक पुनः कनेक्शन के लिए आवेदन कर संपूर्ण मूल बकाया राशि जमा करा देते हैं तो उनकी संपूर्ण विलंब शुल्क एवं ब्याज की राशि माफ कर दी जाएगी। उन्हांेने बताया कि इस योजना के तहत विलंब शुल्क एवं ब्याज की छूट देने के लिए संबंधित सहायक अभियंताआंे को अधिकृत किया गया है। उन्हांेने बताया कि 31 दिसंबर 2013 से पूर्व कटे घरेलू विद्युत कनेक्शन का विद्युत तंत्र उपलब्ध होने पर आरसीसी फीस लेकर किया जाएगा। वितरण तंत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति मंे वितरण तंत्र विस्तार की राशि टीसीओएस मंे वर्णित प्रावधानांे के अनुसार राशि लेकर पुनः कनेक्शन कर दिया जाएगा। उन्हांेने बताया कि यह योजना बिजली चोरी या अनियमितता की राशि बकाया होने पर कटे हुए घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए लागू नहीं होगी।
किसको मिलेगा योजना का लाभः सभी घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनके कनेक्शन 31 दिसंबर 2013 से पूर्व विच्छेदित है। साथ ही बकाया राशि के संबंध मंे कोर्ट मंे विचाराधीन केस वापिस लेने पर ही योजना का लाभ देय होगा।
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