मनरेगा में चालीस से अधिक श्रमिकांे पर लगेगा अतिरिक्त मेट
बाड़मेर, 15 अक्टूबर। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत लगाए जाने वाले मेट की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इस संबंध मंे संशोधित निर्देश जारी करते हुए चालीस से अधिक श्रमिकांे पर अतिरिक्त मेट लगाने के निर्देश जारी किए गए है।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा कार्याें की निगरानी के लिए 10 से 40 श्रमिकों पर एक मेट एवं 40 से अधिक श्रमिक होने पर एक अतिरिक्त मेट को लगाने के निर्देश दिए गए है। प्रत्येक कार्य पर पंचायतवार तैयार पैनल में से ही मेट का नियोजन कार्यक्रम अधिकारी मस्टररोल जारी करते समय करेंगे। पुरुष मेट का नियोजन रोटेशन पर पखवाड़ा पूरा होने के बाद उपलब्ध पैनल अनुसार किया जाएगा। उनके मुताबिक महिला मेटों की उपलब्धता होने पर ही उनको परिवर्तित किया जाएगा अन्यथा उपलब्ध महिला मेट को 100 दिन से अधिक भी नियोजित रखा जा सकेगा। उन्हांेने बताया कि इसका पैनल विज्ञापन जारी कर ग्राम पंचायत वार प्रार्थना पत्र कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में प्राप्त करने के निर्देश दिए गए है। पूर्व में नियोजित प्रशिक्षित ऐसे मेटों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। इन आवेदनों का ग्राम पंचायतवार छंटनी कर मेरिट के आधार पर वरीयतानुसार पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 16 मेट का पैनल जिसमें कम से कम 8 महिलाओं का चयन किया जाएगा। इनमें से अंतिम पैनल प्रधान पंचायत समिति की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें बीडीओ कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होंगे करेंगे। नए दिशा-निर्देशांे के अनुसार मेट का पंचायतीराज संस्था के निर्वाचित जनप्रतिनिधि से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होना चाहिए।
क्यों किया चयन प्रक्रिया मंे बदलावः नरेगा कार्यस्थल पर कार्यों की सही मॉनिटरिंग के लिए मेटों का चयन किया जाता है। कई बार श्रमिकों की ओर से किए गए कार्यों का सही पर्यवेक्षण नहीं होने से अनियमितताओं की संभावना बनी रहती है, ऐसे में विभाग की ओर से मेट चयन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। इसके तहत मेट का चयन कार्यक्रम अधिकारी की ओर से किया जाएगा जिसके लिए प्रत्येक राजस्व गांव में चार मेट जिसमें 2 महिला 2 पुरुष शामिल होंगे।
इनको मिलेगी प्राथमिकताः गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों के सदस्यों, विधवा परित्यक्ता , एकल महिला, विकलांग, एससी, एसटी के सदस्य, ओबीसी सदस्य या सामान्य वर्ग में उपलब्धता के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जाएगा। इस श्रेणी में महिला उपलब्ध नहीं होने पर अन्य श्रेणी से रखकर 50 फीसदी कोटा पूरा किया जाएगा।
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