मंगलवार, 13 अक्टूबर 2015

उदयपुर.दुष्कर्म की सजा दस साल की कैद

उदयपुर.दुष्कर्म की सजा दस साल की कैद

उदयपुर. किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को न्यायालय ने दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। खेरवाड़ा थाने में 4 अगस्त 2013 को पीडि़ता के भाई ने उसकी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिजन को बाद में पता चला कि आरोपित हथाई ढाणी दोवड़ा डूंगरपुर निवासी कान्तिलाल अहारी उसे अपहरण कर ले गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर किशोरी की मुक्त कराया। आरोप पत्र पेश होने पर लोक अभियोजक राजेंद्रसिंह राठौड़ ने 11 गवाह 19 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशिष्ट न्यायालय (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012) के पीठासीन अधिकारी ने अपने फैसले में लिखा कि मामला गम्भीर है। आरोपी को यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा 6 में दस साल का कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 व 366 में सात-सात साल का कारावास व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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