बाड़मेर डायरी बाड़मेर जिले के आज के सरकारी समाचार
बाडमेर, 19 अक्टूबर । जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा द्वारा एक आदेश जारी कर मोहर्रम पर्व पर जिले में साम्प्रदायिक सदभाव तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त आदेश 22 अक्टूबर को प्रातः 6.00 बजे से लागू होकर 26 अक्टूबर को रात्रि 10 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त अवधि के दौरान जिले की सीमा मे कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं कर सकेंगे तथा ना ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन कर सकेंगे। लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने मे जमा कराने हेतु विचरण पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। निषेधाज्ञा अवधि दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकेगा न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। बाडमेर जिले के बाजारों एवं सडकों पर कोई व्यक्ति ऐसे कोई नारे बाजी नहीं करेंगे जिसके कारण किसी अन्य समुदाय अथवा वर्ग के व्यक्तियों को ठेस पहुंचे, ना ही कोई व्यक्ति किसी के व्यवसाय मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर सकेंगे।
यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा।
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मोहर्रम के लिए मजिस्टेªट नियुक्त बाडमेर, 19 अक्टूबर। जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा द्वारा मोहर्रम/ताजिया के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत मजिस्टेªट नियुक्त किए गए है।
आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªेट बाडमेर को बाडमेर शहर में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक के लिए मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा को बालोतरा शहर में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट पचपदरा को ग्राम पाटोदी में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को ग्राम बडनावा जागीर तहसील पचपदरा में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना को कस्बा सिवाना में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट समदडी को कस्बा समदडी में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक के लिए मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है।
उक्त मजिस्टेªट को निर्देश दिए गए है कि वे 20 अक्टूबर से पूर्व मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक के रास्ते का भ्रमण करेंगे तथा ताजिया निकलने के रास्ते में यदि कोई विवाद अथवा समस्या हो तो उसका तत्काल निस्तारण करेंगे। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी, पुलिस अधिकारी व लाइसेन्सदार आदि के साथ बैठक कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। मोहर्रम/ताजिया के दौरान किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो उसकी सूचना तत्काल जिला मुख्यालय पर स्थित नियन्त्रण कक्ष टेलीफोन नम्बर 02982-222226 पर देंगे तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगें। सम्पूर्ण व्यवस्था के प्रभारी अपर जिला मजिस्टेªट बाडमेर होंगे।
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दशहरा पर्व के मद्देनजर मजिस्टेªट नियुक्तबाडमेर, 19 अक्टूबर। कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा द्वारा एक आदेश जारी कर 22 अक्टूबर को बाडमेर एवं बालोतरा शहर में दशहरा पर्व पर झांकी एवं रावण दहन कार्यक्रम के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत मजिस्टेªट नियुक्त किए गए है।
आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर एवं तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, रामलीला झांकी के जूलूस के रास्ते एवं रावण दहर स्थल आदर्श स्टेडियम बाडमेर के लिए मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा एवं तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट पचपदरा को बालोतरा कस्बा, रामलीला झांकी के जूलूस के रास्ते एवं रावण दहन स्थल शहीद भगतसिंह स्टेडियम/रामलीला मैदान के लिए मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्स को निर्देश दिए गए है कि वे अपने क्षेत्र में उक्त कार्यक्रम के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।
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अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण संबंधी बैठक 28 कोबाडमेर, 19 अक्टूबर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तथा महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को सायं तीन बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात् पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय स्थापित बाबत तथा जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
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बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक 26 को
बाडमेर, 19 अक्टूबर। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम वर्ष 2015-16 के लिए आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध माह सितम्बर तक अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में गठित द्वितीय स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर को प्रातः 11.00 बजे कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हाॅल में आयोजित की जाएगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल. नेहरा ने संबंधित अधिकारियों को सितम्बर माह तक अर्जित उपलब्धियों की सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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बायतु तहसील क्षेत्र में निःशुल्क
आयुर्वेद चल चिकित्सा शिविर आज से
बाडमेर, 19 अक्टूबर। जिले की बायतु तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जन जाति, आदिवासी, आर्थिक दृष्टि से पिछडे व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से निःशुल्क आयुर्वेद चल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 अक्टूबर को बायतु चिमनजी, 21 को बायतु भोपजी, 22 को भीमडा, 23 को भोजासर तथा 24 अक्टूबर को छीतर का पार में निःशुल्क आयुर्वेद चल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त अवधि के दौरान जिले की सीमा मे कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं कर सकेंगे तथा ना ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन कर सकेंगे। लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने मे जमा कराने हेतु विचरण पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। निषेधाज्ञा अवधि दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकेगा न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। बाडमेर जिले के बाजारों एवं सडकों पर कोई व्यक्ति ऐसे कोई नारे बाजी नहीं करेंगे जिसके कारण किसी अन्य समुदाय अथवा वर्ग के व्यक्तियों को ठेस पहुंचे, ना ही कोई व्यक्ति किसी के व्यवसाय मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर सकेंगे।
यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा।
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मोहर्रम के लिए मजिस्टेªट नियुक्त बाडमेर, 19 अक्टूबर। जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा द्वारा मोहर्रम/ताजिया के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत मजिस्टेªट नियुक्त किए गए है।
आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªेट बाडमेर को बाडमेर शहर में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक के लिए मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा को बालोतरा शहर में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट पचपदरा को ग्राम पाटोदी में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को ग्राम बडनावा जागीर तहसील पचपदरा में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना को कस्बा सिवाना में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट समदडी को कस्बा समदडी में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक के लिए मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है।
उक्त मजिस्टेªट को निर्देश दिए गए है कि वे 20 अक्टूबर से पूर्व मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक के रास्ते का भ्रमण करेंगे तथा ताजिया निकलने के रास्ते में यदि कोई विवाद अथवा समस्या हो तो उसका तत्काल निस्तारण करेंगे। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी, पुलिस अधिकारी व लाइसेन्सदार आदि के साथ बैठक कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। मोहर्रम/ताजिया के दौरान किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो उसकी सूचना तत्काल जिला मुख्यालय पर स्थित नियन्त्रण कक्ष टेलीफोन नम्बर 02982-222226 पर देंगे तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगें। सम्पूर्ण व्यवस्था के प्रभारी अपर जिला मजिस्टेªट बाडमेर होंगे।
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दशहरा पर्व के मद्देनजर मजिस्टेªट नियुक्तबाडमेर, 19 अक्टूबर। कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा द्वारा एक आदेश जारी कर 22 अक्टूबर को बाडमेर एवं बालोतरा शहर में दशहरा पर्व पर झांकी एवं रावण दहन कार्यक्रम के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत मजिस्टेªट नियुक्त किए गए है।
आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर एवं तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, रामलीला झांकी के जूलूस के रास्ते एवं रावण दहर स्थल आदर्श स्टेडियम बाडमेर के लिए मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा एवं तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट पचपदरा को बालोतरा कस्बा, रामलीला झांकी के जूलूस के रास्ते एवं रावण दहन स्थल शहीद भगतसिंह स्टेडियम/रामलीला मैदान के लिए मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्स को निर्देश दिए गए है कि वे अपने क्षेत्र में उक्त कार्यक्रम के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।
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अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण संबंधी बैठक 28 कोबाडमेर, 19 अक्टूबर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तथा महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को सायं तीन बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात् पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय स्थापित बाबत तथा जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
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बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक 26 को
बाडमेर, 19 अक्टूबर। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम वर्ष 2015-16 के लिए आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध माह सितम्बर तक अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में गठित द्वितीय स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर को प्रातः 11.00 बजे कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हाॅल में आयोजित की जाएगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल. नेहरा ने संबंधित अधिकारियों को सितम्बर माह तक अर्जित उपलब्धियों की सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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बायतु तहसील क्षेत्र में निःशुल्क
आयुर्वेद चल चिकित्सा शिविर आज से
बाडमेर, 19 अक्टूबर। जिले की बायतु तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जन जाति, आदिवासी, आर्थिक दृष्टि से पिछडे व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से निःशुल्क आयुर्वेद चल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 अक्टूबर को बायतु चिमनजी, 21 को बायतु भोपजी, 22 को भीमडा, 23 को भोजासर तथा 24 अक्टूबर को छीतर का पार में निःशुल्क आयुर्वेद चल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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