गुरुवार, 15 अक्तूबर 2015

फार्मासिस्ट चयन व नियुक्ति पर अंतरिम हाईकोर्ट ने लगाई रोक, स्वास्थ्य विभाग से मांगा जवाब

फार्मासिस्ट चयन व नियुक्ति पर अंतरिम हाईकोर्ट ने लगाई रोक, स्वास्थ्य विभाग से मांगा जवाब

जयपुर हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती मामले में चयन सूची व नियुक्ति देने पर अंतरिम रोक लगाते हुए चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग से चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश मनीष भंडारी ने यह अंतरिम आदेश प्रार्थी संतोष कुमार गुप्ता की याचिका पर दिए।

एडवोकेट सारांश सैनी ने बताया कि फार्मासिस्ट पद पर 24 नवंबर,2011 की अधिसूचना के अनुसार लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद मेरिट के अनुसार नियुक्तियां देनी हैं। लेकिन नियुक्तियों के लिए बी.फार्मा व डी.फार्मा दोनों के अंकों के आधार पर चयन सूची तैयारी की जा रही है।

जबकि नियमों के तहत केवल डी.फार्मा के अंकों पर ही विचार किया जाना चाहिए। क्यों कि नियमानुसार फार्मासिस्ट पद के लिए शैक्षणिक योग्यता डी.फार्मा ही है। इसके बावजूद बी.फार्मा के अंकों पर भी विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने चयन सूची जारी करने व नियुक्ति देने पर अंतरिम तौर पर रोक लगा दी है।

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