गुरुवार, 15 अक्तूबर 2015

नई दिल्ली महाराष्ट्र में डांस बार पर रोक के कानून पर SC ने लगाया स्टे



नई दिल्ली महाराष्ट्र में डांस बार पर रोक के कानून पर SC ने लगाया स्टे
dance bar

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार पर रोक के कानून पर स्टे लगा दिया है। इस स्टे के बाद अब राज्य में एक बार फिर से डांस बार गुलज़ार हो सकेंगे। लेकिन शीर्ष अदालत के डांस बार पर रोक हटाने के बाद भी राज्य सरकार के पास डांस बार बंद करवाने विकल्प खुले रहेंगे। लिहाज़ा अब सभी की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े फैसले के साथ ही राज्य सरकार को ये भी कहा है कि वो डांस करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के सम्बन्ध में पुख्ता इंतज़ाम करे। साथ ही यह भी साफ किया कि अश्लील डांस की इजाजत नहीं दी जाएगी। आदेश में डांस बार को लाइसेंस देने वाले सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को यह अधिकार दिया कि वे डांस बार में अश्लील डांस ना होने दे और इसपर नियंत्रण बनाकर रखे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 2005 में सबसे पहले डांस बार पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया था। जून, 2014 में महाराष्ट्र की कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस एक्ट में कुछ बदलाव करते हुए इस पाबंदी को दोबारा लागू कर दिया था।

महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को इंडियन होटेल ऐंड रेस्ट्रॉन्ट असोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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