मंगलवार, 27 अक्तूबर 2015

कोटा. नशे का सामान लेकर घूम रहे थे, दो तस्करों को सुनाई सजा

कोटा. नशे का सामान लेकर घूम रहे थे, दो तस्करों को सुनाई सजा

कोटा. जीआरपी थाना क्षेत्र में 5 साल पहले गिरफ्तार दो डोडा चूरा तस्करों को एनडीपीएस अदालत ने सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश अड़सेला ने बताया कि जीआरपी के जवान 10 नवम्बर 2010 को कोटा रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे थे।

तभी वहां देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकी। पुलिसकर्मियों ने ट्रेन के सामान्य कोच की जांच की तो दो संदिग्ध व्यक्ति मिले। तलाशी लेने पर उनके पास अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा मिला।

आरोपित रतलाम के नागदी गांव निवासी अनिल वाल्मीकि के पास से 19 किलो 500 ग्राम व विजय सिंह उर्फ बिज्जू के पास से 11 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिला। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया।

एनडीपीएस अदालत ने आरोपित अनिल को 6 साल कठोर कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने से और विजय सिंह को 5 साल कठोर कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

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