मंगलवार, 29 सितंबर 2015

दुष्प्रेरण के आरोपित को पांच साल का कारावास

दुष्प्रेरण के आरोपित को पांच साल का कारावास



बीकानेर. विवाहिता को दहेज के लिए तंग करने व खुदकुशी के लिए दुष्प्रेरित करने के दो साल पुराने मामले में आरोपित पति मनोज उर्फ अब्बूराम को दोषी मान आईपीसी की धारा 498 ए में दो साल के कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड और 306 में पांच साल के कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

अपर सेशन न्यायालय महिला उत्पीडऩ मामलात की पीठासीन अधिकारी दीपा गुर्जर ने मंगलवार को प्रकरण पर निर्णय सुनाया।

हालांकि बचाव पक्ष ने राजीनामा पेश किया था लेकिन अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अपराध तो मृतका कानू के साथ हुआ है परिवादी पक्ष के साथ नहीं।



कानू की शादी नौ साल पहले मनोज के साथ हुई थी। उसकी मौत के बाद भाई भोजराज निवासी करमीसर ने जयनारायण व्यास कालोनी थाने में 11जून2013 को मामला दर्ज कराया था।

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