सोमवार, 14 सितंबर 2015

अफीम तस्कर को 8 साल कठोर कैद

अफीम तस्कर को 8 साल कठोर कैद

कोटा. करीब तीन साल पहले गिरफ्तार अफीम तस्कर को एनडीपीएस अदालत ने सोमवार को 8 साल कठोर कैद व 75 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

जीआरपी के तत्कालीन निरीक्षक ने मय जाप्ते के 5 सितम्बर 2012 की शाम को रेलवे प्लेटफार्म नम्बर एक पर खड़ी देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के सामान्य कोच की जांच की थी।

उस दौरान पुलिस ने मध्यप्रदेश के गरोठ थाना क्षेत्र के बोलिया गांव निवासी जितेन्द्र कुमार वाल्मीकि को पकड़ा था। उसके कब्जे से पुलिस ने दो किलो अफीम जब्त की थी।

पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। तीन साल चली सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपित जितेन्द्र को 8 साल कठोर कैद व 75 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

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