गुरुवार, 24 सितंबर 2015

बाड़मेर खसरा सं.1468 के फर्जी पट्टा प्रकरण में दो गिरफ्तार,बनाए थे 11 फर्जी पट्‌टे


बाड़मेर खसरा सं.1468 के फर्जी पट्टा प्रकरण में दो गिरफ्तार,बनाए थे 11 फर्जी पट्‌टे



गिरफ्तारी के डर से भूमिगत हुए आरोपी, पुलिस कर रही तलाश

बाड़मेर

बहुचर्चितखसरा संख्या 1468 में फर्जी पट्टे बनाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर परिषद की अंधेरगर्दी का फायदा उठाकर 16 हजार वर्ग गज की जमीन के अलग-अलग 11 पट्टे बना लिए थे।

पुलिस थाने में दर्ज मामले में पूछताछ के बाद अब पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। हालांकि फर्जी पट्टों का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस से दूर है, लेकिन पुलिस उसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि करोड़ों की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अौर पट्टे जारी करने का भास्कर ने मामला उठाया था। इसके बाद पुलिस, जिला प्रशासन और नगर परिषद ने कार्रवाई शुरू की है।

कोतवाली थानाधिकारी बुद्धाराम विश्नोई ने बताया कि फर्जी पट्टा प्रकरण में कमलेश पुत्र देवीलाल और राधा देवी पत्नी देवीलाल को गिरफ्तार किया। इन दोनों के नाम से भी खसरा 1468 में एक-एक फर्जी पट्टा बनाया गया है। कुल 11 पट्टे है, जिसमें छह से अधिक आरोपी सामने आए है। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है। अब तक जांच में अशोक पुत्र तेजाराम खत्री, चेतना पत्नी अशोक खत्री, देवीलाल पुत्र तेजाराम खत्री, रामेश्वर ,खत्री के नाम से भी एक-एक और दो-दो पट्टे जारी है। पुलिस इन आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है।

16हजार वर्गगज भूमि के बनाए पट्टे

अबतक हुई जांच में सामने आया है कि खसरा 1468 के कुल 11 पट्टे जारी हुए है। इनमें 5640 वर्ग गज का सबसे बड़ा 29 भूखंडों का पट्टा चेतना खत्री के नाम है, इसके अलावा देवीलाल के नाम करीब 1700 वर्ग का पट्टा है। इसी तरह सरकारी जमीन को हड़पने के लिए फर्जी तरीके से कुल 16 हजार वर्ग गज के पट्टे बना लिए।

11में से केवल 2 पट्टे ही निरस्त

अबतक नगर परिषद के खसरा 1468 में बनाए गए कुल 11 फर्जी पट्टों में से 2 पट्टों को ही आयुक्त जोधाराम विश्नोई ने निरस्त किया है। इनमें एक चेतना खत्री 5640 वर्ग गज और दूसरा देवीलाल 2700 वर्ग गज शामिल है। शेष 8 हजार वर्ग गज के 9 पट्टे अभी तक निरस्त नहीं हुए है। आयुक्त जोधाराम विश्नोई ने बताया कि शेष 9 पट्टों को भी निरस्त किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है, आगामी एक-दो दिन में निरस्त कर दिए जाएंगे।

यहहै फर्जी प्रकरण का मामला

आयुक्तजोधाराम विश्नोई ने 12 सितंबर को कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था जिसमें बताया कि खसरा 1468 में बनाए गए पट्टों पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। फर्जी हस्ताक्षर एवं कूटरचित दस्तावेज से 49 बीघा जमीन पर षडयंत्र रचकर पट्टे बनाए गए है।

इधरहाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज

खसरा1468 में फर्जी पट्टों के आरोपी अशोक चेतना खत्री की राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस विजय विश्नोई ने अशोक खत्री चेतना खत्री की अोर से लगाई गई अलग-अलग दो याचिका की सुनवाई की। इन में बताया था कि दोनों के खिलाफ कोतवाली में दर्ज मामलों पर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि मामलों में सत्यता नहीं है। काेर्ट ने पूर्ण दस्तावेज पेश करने का कहते हुए सुनवाई करने से इनकार कर याचिका को ही खारिज कर दिया। दोनों के खिलाफ कोतवाली थाने में फर्जी दस्तावेज से पट्टे बनाने, खसरा 1468 की मूल पत्रावली गायब करने, सरकारी जमीन को हड़पने के लिए अतिक्रमण करने समेत कुल तीन मामले दर्ज है।

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