चेन्नई।'गैर मर्द से रिश्ता रखने पर नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता'
महिला को पति से मिलने वाले गुजारा भत्ते को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई महिला अपने पति के अलावा किसी और से फिजिकल रिलेशन रखती है तो वह गुजारा भत्ता पाने का हकदार नहीं है।
मद्रास हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी के मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कर्मचारी ने साल 2011 में अपनी पत्नी के दूसरे पुरुष से रिलेशन होने के चलते तलाक ले लिया था। जिसके बाद महिला ने अपने पूर्व पति से हर महीने एक हजार रुपए गुजारा भत्ता मांगा था।
दूसरे आदमी से रिलेशन रखने वाली महिला को गुजारा भत्ता नहीं
मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एस. नागामुत्थु ने कहा कि गुजारा भत्ता मांगने के लिए जरुरी है कि महिला शादी के दौरान किसी दूसरे आदमी से सेक्सुअल रिलेशनशिप न रखे, अगर वह इस नियम को तोड़ती है तो वह गुजारा भत्ते की हकदार नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि महिला को भी शादी के बाद नियम-कायदे मानने चाहिए।
पत्नी की भी है जिम्मेदारी
जस्टिस नागामुत्थु ने कहा कि अगर पुरुष की जिम्मेदारी है कि वह महिला को गुजारा भत्ता दे या तलाक के बाद पत्नी का ध्यान रखे तो पत्नी की भी जिम्मेदारी है कि वह तलाक के प्रोसेस और शादी के दौरान किसी अन्य आदमी से संबंध न रखे।
गैर गर्द से मांग सकती हैं गुजारा भत्ता
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर महिला किसी आदमी के साथ रिलेशनशिप में रहती है तो वह उस आदमी से गुजारा भत्ता मांग सकती है, जिसके साथ वो रह रही है। ऐसी स्थिति में वह अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं है।
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