महात्मा गांधी नरेग्स योजना पांच लाख सरपंच व दस लाख प्रधान कर सकेंगे मंजूर
महात्मा गांधी नरेग्स योजना के तहत विभिन्न निर्माण व विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने नरेग्स में 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति ग्राम पंचायत व दस लाख रुपए पंचायत समिति स्तर पर जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है।
ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे आवश्यक व छोटे कार्य, जिन्हें करवाया जाना जरूरी होता हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व में नरेग्स योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर द्वारा जारी करने का प्रावधान था, लेकिन अब परिवर्तन कर दिया गया है।
अब यह होगा
ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार महात्मा गांधी नरेग्स योजना में 5 लाख रुपए तक की राशि की स्वीकृति ग्राम पंचायत स्तर पर, 10 लाख की स्वीकृत पंचायत समिति स्तर पर तथा 50 लाख रुपए तक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी करने का प्रावधान किया गया है।
यह रखना होगा ध्यान
ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य स्वीकृत करते समय सरपंच एवं ग्राम सेवक यह सुनिश्चित करेंगे कि ये कार्य नरेग्स योजनान्तर्गत अनुमत है। ग्राम सेवक कार्यों की स्वीकृति जारी करते ही उसकी एक प्रति तत्काल कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी, ईजीएस और जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को भेजेंगे।
जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस के स्तर पर यह परीक्षण किया जाएगा कि स्वीकृति नरेग्स के प्रावधानानुसार है। जिला परिषद के सीईओ अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति के अभियंताओं द्वारा इन कार्यों का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियमित निरीक्षण किया जाएगा।
यदि पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की ओर से गैर अनुमत कार्य स्वीकृत कर दिया गया तो उसकी राशि की वसूली कार्य स्वीकृतिकर्ता से होगी और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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