जयपुर।CABINET: सौर ऊर्जा में एक लाख 56 हजार करोड़ रुपये के निवेश पर मुहर
राज्य कैबिनेट ने प्रदेश में 26 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक लाख 56 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के एमओयू पर मुहर लगा दी है।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2014 के तहत राज्य में चार बड़ी कम्पनियों द्वारा एक लाख 56 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर 26 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एमओयू किया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत आईएल एण्ड एफएस एनर्जी लिमिटेड 5 हजार मेगावाट, एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 5 हजार मेगावाट, अडानी एन्टर प्राइजेज 10 हजार मेगावाट और रिलायंस पावर लिमिटेड 6 हजार मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित करेगी।
इन सोलर पार्काें की ज्वाइंट वेंचर कम्पनियों में राज्य सरकार की जमीन की एवज में 50 फीसदी हिस्सेदारी होगी। राज्य के मुख्य सचिव इन कम्पनियों के चेयरमैन होंगे।
जेलों में मोबाइल पाए जाने पर सजा में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने प्रिजन्स एक्ट-1894 की धारा 42, 43, 59 में संशोधन और धारा 58-ए व 58-बी को जोडऩे के लिए प्रिजन्स (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2015 का अनुमोदन किया है। अध्यादेश के बाद अब बंदियों के पास मोबाइल और अन्य निषिद्घ वस्तुएं पाए जाने को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा।
अध्यादेश में जेलों में मोबाइल और अन्य प्रतिबन्धित वस्तुओं के प्रवेश, निकासी, आपूर्ति, कब्जे में रखने और आपूर्ति के प्रयास के अपराध की सजा 6 माह कारावास या 200 रुपये जुर्माना अथवा दोनों से बढ़ाकर तीन वर्ष कारावास या तीन हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों करने का निर्णय लिया गया है।
पैरोल की शर्तों के उल्लंघन पर सजा के प्रावधान
पैरोल पर रिहा बंदियों के समर्पण नहीं कर फरार होने की प्रवृति पर अंकुश लगाने और कार्रवाई करने के लिए भी अध्यादेश में प्रावधान शामिल किए गए हैं। अब जेल अधिनियम के अंतर्गत ही पैरोल नियम बनाने का प्रावधान किया गया है।
पैरोल पर रिहा बंदियों के समय पर उपस्थित नहीं होने या शर्तों का उल्लंघन करने पर तीन साल की सजा या तीन हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। पूर्व में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई सम्भव नहीं थी।
ये भी लिए गए निर्णय
कैबिनेट ने राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय सेवा के पुस्तकालय अध्यक्षों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में जाने का विकल्प भरने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।
साथ ही राज्य बीमा एवं भविष्य निधि सेवा नियम-1959 में संशोधन करते हुए संयुक्त निदेशक से अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए राज्य सेवा अवधि 20 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के निर्णय को मंजूरी दी है।
डॉ. कलाम के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित
कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया। सभी सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर डॉ. कलाम को श्रद्घांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
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