बुधवार, 8 जुलाई 2015

श्रीगंगानगर स्मैक तस्कर को एक साल का कारावास



श्रीगंगानगर स्मैक तस्कर को एक साल का कारावास 


स्मैक तस्करी के जुर्म में अदालत ने एक जने को एक साल कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। यह निर्णय मंगलवार को विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) चंचल मिश्रा ने सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक केवल कुमार अग्रवाल ने बताया कि 6 अगस्त 2014 को सादुलशहर के तत्कालीन थाना प्रभारी मोहरसिंह पूनियां ने मुखबिर की सूचना पर सादुलशहर के बाल भारती स्कूल के पास नाकाबंदी करवाई। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार वार्ड 20 सादुलशहर निवासी नरेन्द्र सिंह पुत्र हीरासिंह राजपूत की तलाशी ली गई।

उसकी पेंट की जेब से प्लास्टिक की थैली में छुपाई स्मैक 10 ग्राम बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया।

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