सोमवार, 22 जून 2015

जोधपुर हत्या के प्रयास के 5 आरोपियों को 7-7 साल की कैद

जोधपुर  हत्या के प्रयास के 5 आरोपियों को 7-7 साल की कैद

सेशन न्यायाधीश (जोधपुर जिला) मनोज कुमार व्यास ने आपसी रंजिश के कारण महिला के साथ मारपीट करने के मामले में एक ही परिवार के पांच आरोपियों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ने न्यायालय को बताया कि सभी आरोपियों ने एक राय होकर सोहनराम के घर में घुसकर लाठियों से हमला कर सोहनराम की पत्नी भूरी को गम्भीर चोटें पहुंचाई। ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
आरोपियों की ओर से पुरानी रंजिश के कारण झूठा फंसाए जाने का तर्क देते हुए बरी करने का अनुरोध किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने खेड़ापा के डावरा गांव के निवासी सभी आरोपियों को सात-सात साल की कैद की सजा और अर्थ दण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया।
यह था मामला
परिवादी गणेशराम ने 27 मार्च 2007 को पुलिस थाना खेड़ापा में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह रात्रि 9 बजे घर पर आया। उस समय उसकी मंा भूरी व अन्य लोग घर में थे। इतने में सभी आरोपी लाठियां लेकर आए और मेरी मां को मारने लगे। बीच-बचाव में मेरे व मेरे परिवार के अन्य लोगों के गम्भीर चोटें आई।

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