नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की बुधवार को अहमदाबाद की जनसभा को आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन टीवी चैनलों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने मोदी की की सभा का टेलीकास्ट किया।
आयोग ने कहा है कि मोदी ने बुधवार सुबह मतदान करने के बाद अहमदाबाद में एक जनसभा की और उसका वीडियो आयोग ने देखा है। मोदी ने उसी लहजे एवं अंदाज में जनसभा को संबोधित किया और जिस तरह उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न कमल प्रदर्शित किया तथा बयान दिया और टीवी पर दिखा गया उससे पता चलता है कि उनका यह भाषण न केवल अहमदाबाद एवं बल्कि पूरे गुजरात तथा देश में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाला है।
इसलिए आयोग का मानना हैे कि जिस दिन मतदान हो रहा है, उसदिन इस तरह की चुनावी सभा करना जन प्रतिनिधित्व कानून 195। की धारा 126 (1) तथा 126 (1) बी का सरासर उल्लंघन है। इसलिए आयोग मोदी तथा उन सबके खिलाफ एफआईआर या थाने में शिकायत दर्ज करने का निर्देश देता है जिन्होंने इस चुनावी सभा को संबोधित किया या आयोजित करने में भूमिका निभाई। अगर अहमदाबाद में निषेधाज्ञा कानून लागू किया गया हो तो भारतीय दंड सहिंता की धारा 188 के तहत भी उनके खिलाफ एफआईआर या शिकायत दर्ज हो।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन टीवी चैनलों तथा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों ने मोदी की उस चुनावी सभा को दिखाया है, उनके खिलाफ भी जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 (1) बी के तहत एक अलग एफआईआर दर्ज किया जाए। आयोग ने यह भी कहा है कि मोदी तथा इन चैनलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आयोग को बुधवार शाम तक इसकी सूचना भी दी जाए और प्राथमिकी एवं शिकायत की प्रतियां भी भेजी जाएं। गौरतलब है कि बुधवार को कांग्रेस ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की थी और मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की।
आयोग ने कहा है कि मोदी ने बुधवार सुबह मतदान करने के बाद अहमदाबाद में एक जनसभा की और उसका वीडियो आयोग ने देखा है। मोदी ने उसी लहजे एवं अंदाज में जनसभा को संबोधित किया और जिस तरह उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न कमल प्रदर्शित किया तथा बयान दिया और टीवी पर दिखा गया उससे पता चलता है कि उनका यह भाषण न केवल अहमदाबाद एवं बल्कि पूरे गुजरात तथा देश में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाला है।
इसलिए आयोग का मानना हैे कि जिस दिन मतदान हो रहा है, उसदिन इस तरह की चुनावी सभा करना जन प्रतिनिधित्व कानून 195। की धारा 126 (1) तथा 126 (1) बी का सरासर उल्लंघन है। इसलिए आयोग मोदी तथा उन सबके खिलाफ एफआईआर या थाने में शिकायत दर्ज करने का निर्देश देता है जिन्होंने इस चुनावी सभा को संबोधित किया या आयोजित करने में भूमिका निभाई। अगर अहमदाबाद में निषेधाज्ञा कानून लागू किया गया हो तो भारतीय दंड सहिंता की धारा 188 के तहत भी उनके खिलाफ एफआईआर या शिकायत दर्ज हो।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन टीवी चैनलों तथा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों ने मोदी की उस चुनावी सभा को दिखाया है, उनके खिलाफ भी जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 (1) बी के तहत एक अलग एफआईआर दर्ज किया जाए। आयोग ने यह भी कहा है कि मोदी तथा इन चैनलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आयोग को बुधवार शाम तक इसकी सूचना भी दी जाए और प्राथमिकी एवं शिकायत की प्रतियां भी भेजी जाएं। गौरतलब है कि बुधवार को कांग्रेस ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की थी और मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की।
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