मुम्बई। मुम्बई में टाडा की अदालत ने माफिया सरगना अबु सलेम की शादी की मीडिया में आ रही खबरों के संबंध में थाणे के पुलिस आयुक्त को जांच करने का मंगलवार को आदेश दिया।
मीडियाकर्मियों से बातचीत में वकील दीपक साल्वी ने इस खबर की पुष्टि की और कहा कि टाडा की अदालत ने थाणे पुलिस आयुक्त को दिए आदेश में पूछा है कि न्यायिक हिरासत में एक आरोपी बिना अदालत की इजाजत के लिए ट्रेन में शादी कैसे कर सकता है।
विशेष न्यायाधीश जी ए सनाप ने एक अखबार में आई इस खबर पर स्वत:संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। मीडिया में आई खबरों के अनुसार अबु सलेम ने अदालती सुनवायी के लिए पुलिस हिरासत में लखनऊ जाते समय ट्रेन में एक लड़की से विवाह रचाया।
मीडियाकर्मियों से बातचीत में वकील दीपक साल्वी ने इस खबर की पुष्टि की और कहा कि टाडा की अदालत ने थाणे पुलिस आयुक्त को दिए आदेश में पूछा है कि न्यायिक हिरासत में एक आरोपी बिना अदालत की इजाजत के लिए ट्रेन में शादी कैसे कर सकता है।
विशेष न्यायाधीश जी ए सनाप ने एक अखबार में आई इस खबर पर स्वत:संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। मीडिया में आई खबरों के अनुसार अबु सलेम ने अदालती सुनवायी के लिए पुलिस हिरासत में लखनऊ जाते समय ट्रेन में एक लड़की से विवाह रचाया।
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