अहमदाबाद। गुजरात दंगा मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ जाकिया जाफरी की दायर विरोध याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को सही माना है।
इस संबंध में फैसला गत दो बार गत 28 अक्टूबर व 2 दिसम्बर को टल चुका है। जाकिया की याचिका पर अदालत ने गत सितम्बर महीने में अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
जाकिया ने इस मामले में एसआईटी के मोदी व अन्य को क्लीन चिट देने के खिलाफ विरोध याचिका दायर की है। इसमें गुहार लगाई गई है कि दंगों के मामले में मोदी व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जबकि एसआईटी ने इस याचिका का विरोध करते हुएकहा है कि मुख्यमंत्री व अन्य के खिलाफ इस संबंध में कोई सबूत नहीं हैं।
27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड के अगले दिन अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में भड़के दंगों में जाकिया के पति व पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी सहित 6 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
इस संबंध में फैसला गत दो बार गत 28 अक्टूबर व 2 दिसम्बर को टल चुका है। जाकिया की याचिका पर अदालत ने गत सितम्बर महीने में अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
जाकिया ने इस मामले में एसआईटी के मोदी व अन्य को क्लीन चिट देने के खिलाफ विरोध याचिका दायर की है। इसमें गुहार लगाई गई है कि दंगों के मामले में मोदी व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जबकि एसआईटी ने इस याचिका का विरोध करते हुएकहा है कि मुख्यमंत्री व अन्य के खिलाफ इस संबंध में कोई सबूत नहीं हैं।
27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड के अगले दिन अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में भड़के दंगों में जाकिया के पति व पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी सहित 6 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें