बुधवार, 25 दिसंबर 2013

बलात्कारियो को 14 -14 साल कि सज़ा

बलात्कारियो को 14 -14 साल कि सज़ा 

हिसार। एक व्यक्ति को शराब पिलाकर उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप करने के जुर्म में दो अभियुक्तों को हरियाणा के भिवानी जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता ने 14-14 साल के कठोर कारावास और 15-15 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार 29 दिसंबर 2012 को कांकड़ौली हट्टी गांव की पीडित महिला की सास दवाई लेने बाढड़ा गई हुई थी। वह और उसका पति ही घर में थे। दो युवक अजीत तथा सतेंद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ घर में आए और उसके पति को शराब पिलाई तथा इन्होंने भी शराब पी। उसके पति को बेहोश करने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया।

कोर्ट ने ये सुनाई सजा

न्यायाधीश ने अजीत तथा सतेंद्र का जुर्म साबित हो जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (जी) के तहत 14- 14 साल कैद की सजा तथा 10-10 हजार रूपए जुर्माना, इसके अलावा धारा 323 के तहत छह महीने की सजा व एक-एक हजार रूपए जुर्माना, धारा 452 के तहत तीन-तीन साल कैद व तीन- तीन हजार रूपए जुर्माना, 506 आईपीसी के तहत एक- एक साल कैद व एक-एक हजार रूपए जुर्माना के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने से मिलने वाली 30 हजार रूपए की राशि में से 25 हजार रूपए पीडिता को राहत राशि के तौर पर दिए जाएंगे।

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